होम / ऐड वर्ल्ड / बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने पर 'पतंजलि' को लगा 50 लाख का जुर्माना
बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने पर 'पतंजलि' को लगा 50 लाख का जुर्माना
बाबा रामदेव के ब्रैंड 'पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड' को बॉम्बे हाई कोर्ट ने 50 लाख रुपए जमा कराने का निर्देश दिया है
समाचार4मीडिया ब्यूरो 3 months ago
बाबा रामदेव के ब्रैंड 'पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड' को बॉम्बे हाई कोर्ट ने कपूर से जुड़े प्रॉडक्ट्स की बिक्री रोकने के कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने के लिए 50 लाख रुपए जमा कराने का निर्देश दिया है। पैसे जमा करने का यह आदेश पतंजलि की ओर से कोर्ट द्वारा पारित आदेशों का पालन करने के वचन के साथ बिना शर्त माफी मांगने के बावजूद दिया गया।
बता दें कि अगस्त 2023 में हाई कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में पतंजलि के कपूर से जुड़े प्रॉडक्ट्स बेचने और विज्ञापन करने पर रोक लगाई थी। यह रोक मंगलम ऑर्गेनिक लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई के बाद लगाई गई थी। कंपनी ने याचिका में दावा किया था कि कोर्ट के आदेश के बावजूद पंतजलि ने खुद के प्रॉडक्ट्स का बेचा है।
मंगलम ऑर्गेनिक ने एक आवेदन दायर कर दावा किया कि पतंजलि अंतरिम आदेश का उल्लंघन कर रही है, क्योंकि उसने कपूर प्रॉडक्ट्स को बेचना जारी रखा है।
पतंजलि के निदेशक रजनीश मिश्रा ने बिना शर्त माफी मांगते हुए एक हलफनामा दायर किया और हाई कोर्ट की ओर से पारित आदेशों का पालन करने का वचन दिया। मिश्रा ने हलफनामे में कहा कि निषेधाज्ञा आदेश पारित होने के बाद कपूर प्रॉडक्ट्स की कुल आपूर्ति 49,57,861 रुपये हो गई है। हालांकि, मंगलम ऑर्गेनिक्स की ओर से पेश वकील हिरेन कामोद ने इस राशि को चुनौती दी।
वहीं, जस्टिस आरआई चागला की बेंच ने अपने निर्णय में कहा कि निषेधाज्ञा आदेश का लगातार उल्लंघन कोर्ट द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लिहाजा पतंजलि को इस आदेश की तारीख से एक सप्ताह की भीतर इस कोर्ट में 50 लाख रुपए जमा करना होगा। मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी।
वहीं, एक अन्य गड़बड़ी में, 9 जुलाई, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को एक हलफनामा दाखिल करने को कहा है। इसमें कंपनी को यह बताना होगा कि जिन 14 प्रॉडक्ट्स के के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस उत्तराखंड सरकार ने निलंबित कर दिए थे, उनके विज्ञापन वापस लिए गए हैं या नहीं। कोर्ट ने दो सप्ताह के भीतर एक एफिडेविट दायर कर इसकी जानकारी देने को कहा है। वहीं इस मामले की अगली सुनवाई अब 30 जुलाई को होगी।
टैग्स सुप्रीम कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट पतंजलि आयुर्वेद