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10+2 ऐड कैप मामले में दिल्ली HC ने इस तारीख तक स्थगित की सुनवाई
10+2 ऐड कैप (10+2 ad cap) मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी सुनवाई को अगली तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 4 years ago
शुरुआती स्तर पर अगस्त 2012 में बतौर कंसल्टेशन पेपर पब्लिश किए गए इन नॉर्म्स के अनुसार, प्रत्येक ब्रॉडकास्टर एक घंटे में सिर्फ 12 मिनट विज्ञापन ही चला सकता है। इसमें 10 मिनट का कॉमर्शियल विज्ञापन और दो मिनट का सेल्फ प्रमोशन शामिल हो सकता है। इस ऐड कैप के नियम का पालन न करने वाले टीवी चैनल्स के सीईओ के खिलाफ भी ‘TRAI’ ने कार्यवाही शुरू की थी
ट्राई के इस कदम का काफी विरोध हुआ था। ‘न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन’ (NBA) ने ट्राई के खिलाफ ‘दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय ट्रिब्यूनल’ (TDSAT) में याचिका दायर की थी। कुछ अन्य ब्रॉडकास्टर्स ने व्यक्तिगत रूप से भी इस कदम का विरोध किया था। उस समय TDSAT ने ऐड कैप पर स्टे दे दिया था और नवंबर में इस केस की सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया था।
हालांकि, इसके बाद ‘TDSAT’ ने ‘NBA’ और अन्य ब्रॉडकास्टर्स द्वारा दायर केस को उस समय खारिज कर दिया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में स्पष्ट कर दिया था कि ‘ट्राई’ की सिफारिशों में हस्तक्षेप करने का ‘TDSAT’ को अधिकार नहीं है। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
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