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नए IT नियम: मीडिया हाउस की याचिकाओं पर कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।

समाचार4मीडिया ब्यूरो 3 years ago

सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।

बता दें कि यह याचिका डिजिटल मीडिया हाउस 'द क्विंट', 'ऑल्टन्यूज' और 'द वायर'  और अन्य  की ओर से दायर की गई है। मामले की सुनवाई अब 20 अगस्त को होगी।

न्यूज पोर्टल ‘लाइव ला’ के मुताबिक, मामले की सुनवाई होने पर अपर सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक स्थानांतरण याचिका दायर की गई है। इसमें नए नियमों को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट के समक्ष दायर सभी याचिकाओं को  शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की गई है।

हालांकि, मीडिया हाउस की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या रामकृष्णन ने जवाब दिया कि अभी तक नोटिस भी जारी नहीं किया गया है और यहां तक कि हाई कोर्ट की कार्यवाही पर कोई रोक नहीं है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि केरल हाई कोर्ट ने कुछ मीडिया हाउस के खिलाफ आईटी नियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने के आदेश पारित किए हैं।

दूसरी ओर, केंद्र सरकार की ओर से अदालत के सामने पेश हुए अधिवक्ता ए.एस.जी चेतन शर्मा ने अनुरोध किया कि याचिकाओं को 20 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। उन्होंने मामले में जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए भी समय मांगा।

इसके बाद, मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने केंद्र को तब तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिया, साथ ही मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त तय की है।

बता दें कि उपरोक्त मीडिया हाउस की ओर से आईटी नियमों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि नए आईटी नियम डिजिटल न्यूज मीडिया को जबरदस्त और भारी नुकसान पहुंचाने वाले हैं और उनके अधिकारों का हनन करते हैं। इस याचिका में विशेष रूप से नियमों के भाग III को चुनौती दी गई है, जो डिजिटल मीडिया प्रकाशनों को विनियमित करना चाहता है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि नियमों का भाग III आईटी अधिनियम (जिसके तहत नियमों को फ्रेम किया गया है) द्वारा निर्धारित अधिकार क्षेत्र से परे है और यह संविधान के विपरीत भी है।

'द क्विंट' की निदेशक और सह-संस्थापक रितु कपूर, 'फाउंडेशन फॉर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म' (एक गैर-लाभकारी कंपनी जो 'द वायर' की मालिक है) के साथ, 'द न्यूज मिनट' की संस्थापक और प्रधान संपादक हैं। धन्या राजेंद्रन और 'द वायर' के संस्थापक संपादक एमके वेणु याचिकाकर्ता हैं। प्रावदा मीडिया फाउंडेशन, जो तथ्य-जांच पोर्टल 'ऑल्टन्यूज' का मालिक है, दायर याचिका को भी बुधवार को सूचीबद्ध किया गया।

बता दें कि नए आईटी नियम 2021 को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं दिल्ली और मद्रास हाई कोर्ट सहित विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित हैं।

नए आईटी नियमों के अनुसार, सोशल मीडिया और स्ट्रीमिंग कंपनियों को विवादास्पद विषयवस्तु तत्काल हटानी होगी, शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी और जांच में सहयोग देना होगा। नए नियमों में ऑनलाइन मीडिया पोर्टल और प्रकाशक, ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया मंचों के कामकाज पर नियमन के भी प्रावधान हैं।


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