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न्यूज चैनल होस्ट करने वाले OTT प्लेटफॉर्म्स पर लागू नहीं होगा FDI का ये नियम
डिजिटल मीडिया में FDI को 26% तक सीमित करने का सरकार का 2019 का फैसला उन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर लागू नहीं होगा, जो टीवी न्यूज चैनल के डिजिटल फीड को होस्ट कर रहे हैं
समाचार4मीडिया ब्यूरो 1 year ago
सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि डिजिटल मीडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को 26% तक सीमित करने का सरकार का 2019 का फैसला उन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर लागू नहीं होगा, जो टीवी न्यूज चैनल के डिजिटल फीड को होस्ट कर रहे हैं।
मंत्रालय ने कहा कि टीवी न्यूज चैनलों को सूचना-प्रसारण मंत्रालय के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग दिशानिर्देश, 2022 (और 2005 व 2011 के पूर्व दिशानिर्देश) के तहत अनुमति मिली हुई है और डिजिटल न्यूज कॉन्टेंट का संचालन करने वाली उनकी संस्थाएं पहले से ही केंद्र सरकार की एफडीआई नीति से कवर की गई हैं।
इसके बाद मंत्रालय ने कहा कि वह ओटीटी प्लेटफॉर्म जो एक टीवी न्यूज चैनल के डिजिटल फीड को होस्ट करता है (मौजूदा दिशानिर्देशों के तहत अनुमति दी जाती है), उन पर सरकारी अनुमोदन मार्ग के साथ 26% की एफडीआई सीमा की शर्त लागू नहीं होगी।
दरअसल, मंत्रालय को सूचित किया गया था कि ओटीटी साइट्स संपादकीय हस्तक्षेप के बिना ही ‘जैसा है’ आधार पर न्यूज चैनलों की न्यूज व करेंट अफेयर्स कॉन्टेंट को दिखाने के लिए केवल एक मंच प्रदान करती हैं और ऐसे चैनलों द्वारा दिए गए न्यूज व करेंट अफेयर्स मामलों के कॉन्टेंट के किसी भी एकत्रीकरण या क्यूरेशन में ओटीटी शामिल नहीं हैं।
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