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OTT प्लेयर्स के लिए IAMAI ने तैयार किया Universal Self Regulation Code
‘ओवर द टॉप’ (ओटीटी) प्लेटफॉर्म्स के रेगुलेशन का मुद्दा इन दिनों जोर-शोर से उठ रहा है। समाज के कई वर्गों से इसके कंटेंट को लेकर चिंता जताई जा रही है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 4 years ago
‘ओवर द टॉप’ (ओटीटी) प्लेटफॉर्म्स के रेगुलेशन का मुद्दा इन दिनों जोर-शोर से उठ रहा है। समाज के कई वर्गों की ओर से इसके कंटेंट को लेकर चिंता जताई जा रही है। ऐसे में ‘इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया’ (IAMAI) ने ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्रोवाइडर्स (OCCPs) के लिए सार्वभौमिक स्व-नियमन नियमावली (Universal Self-Regulation Code) तैयार की है।
इस नियमावली (Code) को देश में 15 ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्रोवाइडर्स ने अपना लिया है। इस नियमावली पर हस्ताक्षर करने वालों में Zee5, Viacom 18, Disney Hotstar, Amazon Prime Video, Netflix, MX Player, Jio Cinema, Eros Now, Alt Balaji, Arre, HoiChoi, Hungama, Shemaroo, Discovery Plus व Flickstree शामिल हैं।
कंज्यूमर्स को और अधिक विकल्प व नियंत्रण देने के लिए, यूनिवर्सल सेल्फ-रेगुलेशन कोड में उम्र के वर्गीकरण और शीर्षकों के लिए कंटेंट डिस्क्रिप्शन के साथ-साथ कंट्रोल टूल्स को एक्सेस करने के लिए एक फ्रेमवर्क शामिल किया गया है।
निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन न करने की दिशा में इस नियमावली में स्पष्ट और पारदर्शी शिकायत निवारण तंत्र भी शामिल किया गया है। इस मैकेनिज्म के तहत प्रत्येक ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्रोवाइडर एक कंज्यूमर कंप्लेंट्स डिपार्टमेंट अथवा इंटरनल कमेटी गठित करेगा। इसके साथ ही एडवाइजरी पैनल का गठन भी किया जाएगा, जो शिकायतों और अपीलों से डील करेगा। इस एडवाइजरी पैनल में कम से कम तीन सदस्य होंगे, जिनमें से एक स्वतंत्र बाहरी एडवाइजर होगा, जबकि दो सदस्य संबंधित ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्रोवाइडर के सीनियर एग्जिक्यूटिव होंगे।
इस बारे में ‘इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया’ (IAMAI) की डिजिटल एंटरटेनमेंट कमेटी के चेयरमैन तरुण कात्याल का कहना है, ‘ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्रोवाइडर्स के लिए यूनिवर्सल सेल्फ रेगुलेशन कोड इस बात को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है कि उपभोक्ता सशक्तिकरण और रचनात्मक उत्कृष्टता देश के मनोरंजन उद्योग की दीर्घकालिक सफलता की कुंजी है। ऐज क्लासिफिकेशन, कंटेंट डिस्क्रिप्शन और पैनल कंट्रोल के मिश्रण से हमने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है, ताकि कंज्यूमर्स अपने और अपने परिवार के लिए सही निर्णय ले सकें।’
यह नियमावली 15 अगस्त 2020 से प्रभावी है और ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्रोवाइडर्स को सभी दिशानिर्देशों का समयबद्ध तरीके से पालन करने को कहा गया है। इस नियमावली पर हस्ताक्षर करने वाले प्रत्येक ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्रोवाइडर को शिकायत निवारण तंत्र के लिए 60 दिनों के भीतर बाहरी सलाहकार नियुक्त करना होगा।
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