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सरकार ने डिजिटल मीडिया पब्लिशर्स से मांगा ये ब्योरा, दिया 15 दिनों का समय

लगभग 60 पब्लिशर्स और उनसे जुड़े संगठनों ने मंत्रालय को सूचित किया है कि उन्होंने नए नियम के तहत स्व-नियामक निकायों के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

समाचार4मीडिया ब्यूरो 3 years ago

सूचना प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने सभी डिजिटल मीडिया पब्लिशर्स, जिनमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी शामिल हैं, को नई इंटरमीडियरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड (new Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) के तहत अपनी सभी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा है। सूचना प्रसारण मंत्रालय की डिजिटल मीडिया डिवीजन ने डिजिटल मीडिया पब्लिशर्स को नोटिस भेजकर यह समस्त जानकारी उपलब्ध कराने के लिए 15 दिनों का समय दिया है। पब्लिशर्स को इस नोटिस के जारी होने के 15 दिनों के भीतर तय फॉर्मेट में मंत्रालय को सूचना देनी होगी।

पब्लिशर्स की ओर से अधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक पीडीएफ फाइल में यह समस्त जानकारी ई-मेल के द्वारा एमआईबी के डिप्टी सेक्रेट्री अमरेंद्र सिंह annarendra.singh@nic.in  अथवा एमआईबी के असिस्टेंट डायरेक्टर क्षितिज अग्रवाल kshitij.aggarwal@gov.in को भेजनी होगी।

इसके लिए मंत्रालय ने डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स (जो ट्रेडिशनल मीडिया यानी टीवी और अखबार में भी न्यूज टेलिकास्ट/पब्लिश करते हैं), अन्य डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कंटेंट देने वाले पब्लिशर्स के लिए अलग-अलग फॉर्मेट जारी किए हैं, जिनमें उन्हें सभी जानकारी देनी होगी।  

नोटिस में कहा गया है कि नए नियमों की अधिसूचना के बाद से सूचना प्रसारण मंत्री ने ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट पब्लिशर्स के साथ-साथ डिजिटल मीडिया पर न्यूज देने वाले पब्लिशर्स के साथ बातचीत की है। मंत्रालय की ओर से कई डिजिटल मीडिया पब्लिशर्स और उनके संगठनों के साथ इस बारे में संपर्क किया गया है।

नोटिस के अनुसार, लगभग 60 पब्लिशर्स और उनसे जुड़े संगठनों ने मंत्रालय को सूचित किया है कि उन्होंने नियम के तहत स्व-नियामक निकायों के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कुछ पब्लिशर्स ने नियमों के तहत मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन के संबंध में मंत्रालय को पत्र भी लिखा है। इस संबंध में सूचित किया जाता है कि डिजिटल मीडिया पब्लिशर्स को मंत्रालय में पहले रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नियम 18 (new Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) 2021 में न्यूज एंड करेंट अफेयर्स और ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट पब्लिशर्स द्वारा मंत्रालय को कुछ तय जानकारी देने का प्रावधान है।

जिस तरह समाचार पत्र प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 के तहत पंजीकृत हैं और निजी सैटेलाइट टीवी चैनल्स मंत्रालय के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग दिशानिर्देश (2011) के तहत अनुमति धारक हैं,  उसी तरह डिजिटल मीडिया पर न्यूज और करेंट अफेयर्स पब्लिशर्स के लिए जानकारी प्रस्तुत करने के लिए एक अलग फॉर्मेट तैयार किया गया है। मंत्रालय की ओर से जारी नोटिस में यह भी कहा गया है कि इन संस्थाओं को किसी भी बदलाव के बारे में 30 दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी को सूचित करना होगा।

डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स (जो ट्रेडिशनल मीडिया यानी टीवी और अखबार में भी न्यूज टेलिकास्ट/पब्लिश करते हैं) को इस फॉर्मेट में सूचना देनी होगी।

I.   Basic Information

A. Name of the Title:

B. Language(s) in which content is published:

C. Website URL:

D. Mobile App(s):

E. Social media account(s):

II.  Entity Information

A. Name of Entity:

B. RNI Registration Number or TV Channels permitted by the Ministry:

III. Contact Information (in India)

A. Contact person(s):

B. Address:

C. Telephone Number (Landline):

D. Mobile:

E. E-mail:

IV. Grievance Redressal Mechanism

A. Grievance Redressal Officer (in India):

B. Name of the Self Regulating Body of which the publisher is a member:

C. Particulars of News Editor(s):

अन्य डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स को इस फॉर्मेट में जानकारी देनी होगी।

1. Basic Information:

A. Name of the Title:

B. Language(s) in which content is published:

C. Website URL:

D. Mobile App(s):

E. Social media (all outlets) account(s):

2. Entity Information

A. Name of Entity:

B. PAN No. (optional):

C. Month and Year of Incorporation:

D. Month and Year of commencement of operations as digital news publisher:

E. Company Identification Number (for companies only):

F. Board of Directors for companies only):

3. Contact Information (in India)

A. Contact person(s):

B. Address:

C. Telephone Number (Landline):

D. Mobile:

E. E-mail:

4.  Grievance Redressal Mechanism

A. Grievance Redressal Officer (in India):

B Name of the Self Regulating Body of which the publisher is a member:

C. Particulars of News Editor(s):

ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए इस फॉर्मेट में समस्त जानकारी देनी होगी।

I.  Basic Information

A. Name of OTT Platform:

B. Website

C. Mobile App(s):

II.  Entity Information

A. Name of Entity:

B. PAN No. (optional):

C. Month and Year of Incorporation (for Indian companies):

D. Country of registration (in respect of foreign entities):

E. Month and Year of commencement of operations in India:

F. Company Identification Number for Indian companies):

G. Names of Board of Directors (for companies):

III. Contact information (in India)

A. Contact person(s):

B. Address:

C. Telephone Number (Landline):

D. Mobile:

E. E-mail:

IV. Grievance Redressal Mechanism

A. Grievance Redressal Officer (in India):

B. Name of the Self Regulating Body of which the publisher is a member:

C. Particulars of Content Manager(s):


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