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MIB ने कंटेंट उल्लंघन के मामले में 18 OTT प्लेटफॉर्म्स पर की है कार्रवाई: राज्य मंत्री
सूचना-प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री लोगनाथन मुरुगन ने शुक्रवार को राज्यसभा को बताया कि सरकार ने कंटेंट नियमों का उल्लंघन करने के लिए 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई की है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 2 months ago
सूचना-प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री लोगनाथन मुरुगन ने शुक्रवार को राज्यसभा को बताया कि सरकार ने कंटेंट नियमों का उल्लंघन करने के लिए 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई की है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर डिजिटल पायरेसी के बारे में उच्च सदन के सदस्यों द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब में मुरुगन ने यह जानकारी दी है।
उन्होंने कहा कि "ओटीटी कंंटेंट" पर नजर रखने के लिए प्रोटोकॉल मौजूद हैं। मंत्री ने आगे कहा कि सरकार के पास इस बारे में कोई अधिकार नहीं है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उम्र के हिसाब से कंटेंट को एक सीमा से आगे प्रमाणित किया जाए या नहीं, इसलिए ओटीटी में स्व-प्रमाणन की शुरुआत की गई है। मंत्री ने कहा कि कंटेंट वर्गीकरण के लिए माता-पिता के मार्गदर्शन और स्व-प्रमाणन को लागू किया गया है।
सिनेमा हॉल में पायरेसी के बारे में मंत्री ने बताया, "हमने हाल ही में प्रोड्यूसर्स को पायरेसी से बचाने के लिए सिनेमा संशोधन अधिनियम 2023 में संशोधन किया है। इसमें हमने केंद्रीय फिल्म बोर्ड फिल्म प्रमाणन कार्यालय में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। शिकायत के मामले में, नोडल एजेंट्स से संपर्क किया जा सकता है।"
सिनेमा थिएटर पायरेसी, जो कॉपीराइट किए गए कंटेंट अनधिकृत री-प्रोडक्शन का कारण बन रही थी, ने फिल्म बिजनेस और ओटीटी इंडस्ट्री को सालाना 20,000 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया है, ऐसा बताया गया है। मुरुगन ने कहा कि जहां तक ओटीटी पायरेसी का सवाल है, आईटी नियम 2021 अन्य संपत्तियों के कॉपीराइट और ट्रेडमार्क उल्लंघन से संबंधित है। इसके नियमों में त्रिस्तरीय व्यवस्था का उल्लेख किया गया है।
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