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डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म्स के लिए सरकार जल्द अनिवार्य करेगी ये नियम
मंत्रालय के पास अभी तक देश में चल रहे ऑनलाइन न्यूज प्लेटफॉर्म्स का पूरा ब्योरा नहीं है, इसलिए इस तरह की योजना पर काम चल रहा है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 3 years ago
‘सूचना प्रसारण मंत्रालय’ (MIB) जल्द ही डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म्स के लिए अपने संस्थान के बारे में संपूर्ण विवरण देना अनिवार्य करने जा रहा है। दरअसल, मंत्रालय के पास अभी तक देश में चल रहे ऑनलाइन न्यूज मीडिया के बारे में पूरा ब्योरा नहीं है, इसलिए इस तरह की योजना पर काम चल रहा है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मंत्रालय एक ऐसा फॉर्म लाने की योजना बना रहा है, जिसे सभी डिजिटल न्यूज संस्थानों को एक महीने के भीतर भरकर जमा कराना होगा। इस फॉर्म में डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म्स को उनके एडिटोरियल हेड, स्वामित्व, पता और शिकायत निवारण अधिकारी समेत तमाम ब्योरा भरना होगा।
‘इंडियन एक्सप्रेस’ (Indian Express) के साथ बातचीत में सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव अमित खरे का कहना है, ‘वर्तमान में सरकार के पास इस बात की पूरी जानकारी नहीं है कि इस सेक्टर में कितने और कौन-कौन से प्लेयर्स हैं। इन वेबसाइट्स पर जाने पर आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि इनका ऑफिस कहां पर है और इनका एडिटर-इन-चीफ कौन है?’
सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का भी कहना है कि उनके मंत्रालय को भी नहीं पता कि देश में कितने न्यूज ऑर्गनाइजेशंस चल रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक मंत्रालय को पता ही नहीं होगा कि देश में कितने डिजिटल न्यूज पोर्टल्स हैं, तब तक उनसे किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर सलाह-मशविरा कैसे किया जा सकता है।
गौरतलब है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया और ओवर-द-टॉप (OTT) प्लेटफॉर्म्स के लिए गुरुवार को गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। सरकार का कहना है कि इससे एक लेवल-प्लेइंग फील्ड मिलेगा।
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