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अब OTT प्लेटफॉर्म्स को भी कार्यक्रम के दौरान जारी करनी होगी इस तरह की चेतावनी
‘विश्व तंबाकू निषेध दिवस’ (World No Tobacco Day) पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2004 के तहत संशोधित नियमों को अधिसूचित कर दिया है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 1 year ago
‘विश्व तंबाकू निषेध दिवस’ (World No Tobacco Day) यानी 31 मई को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2004 के तहत संशोधित नियमों को अधिसूचित कर दिया है। इस अधिसूचना के अनुसार, ‘ओवर द टॉप’ (OTT) प्लेटफॉर्म्स को कार्यक्रमों के दौरान अब थियेटर्स में फिल्मों और टीवी कार्यक्रमों की तरह ही तंबाकू के खिलाफ चेतावनी जारी करनी होगी।
अधिसूचना के मुताबिक, ऑनलाइन पब्लिशर्स को अब कम से कम 30 सेकेंड के तंबाकू विरोधी विज्ञापन दिखाने होंगे। इसके अलावा तंबाकू से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में भी संदेश देना होगा। इस ऑडियो-विजुअल संदेश को कार्यक्रम के प्रारंभ और बीच में कम से कम 20 सेकंड तक दिखाना होगा, जिसमें तंबाकू के दुष्प्रभावों को लेकर सचेत किया जाएगा।
यह संदेश सफेद पृष्ठभूमि (white background) पर ब्लैक फॉन्ट में होना चाहिए और अच्छे से पढ़ने में आना चाहिए। इस संदेश में कंटेंट के रूप में उसी कार्यक्रम की भाषा में ‘तंबाकू से कैंसर होता है’ और ‘धूम्रपान जानलेवा है’ जैसी चेतावनी भी होनी चाहिए।
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