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OTT को दूरसंचार सेवाओं के रूप में रेगुलेट नहीं किया जाएगा: दूरसंचार विभाग
दूरसंचार विभाग (DoT) ने कथित तौर पर कहा है कि ओटीटी (OTT) प्लेयर्स दूरसंचार विधेयक में दूरसंचार सेवाओं की परिभाषा के दायरे में नहीं आएंगे।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 1 year ago
दूरसंचार विभाग (DoT) ने कथित तौर पर कहा है कि ओटीटी (OTT) प्लेयर्स दूरसंचार विधेयक में दूरसंचार सेवाओं की परिभाषा के दायरे में नहीं आएंगे।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, DoT ने कहा कि टेलीग्राफ अधिनियम (Telegraph Act) के तहत दूरसंचार सेवाओं की वर्तमान परिभाषा काफी अच्छी है और नए बिल में ओटीटी जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है।
सरकार ओटीटी और टेलीकॉम-शेयरिंग प्रोवाइडर्स के बीच रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल को सक्षम नहीं बनाएगी।
रिपोर्ट में एक सरकारी अधिकारी के हवाले से यह भी कहा गया है कि कार्यों में कोई रेवेन्यू शेयरिंग तंत्र नहीं है।
बता दें कि टेलीकॉम कंपनियां ओटीटी प्लेयर्स द्वारा अर्जित रेवेन्यू में हिस्सेदारी की मांग कर रही हैं, जो अपने ऐप्स के परिवहन के लिए पूर्व के नेटवर्क का उपयोग कर रहे हैं।
अपने बचाव में, टेलीकॉम कंपनियों का तर्क है कि स्ट्रीमिंग ऐप्स भारी सेवाएं दे रही हैं और असंगत रूप से उच्च ट्रैफिक उत्पन्न कर रही हैं, जिससे उन्हें अपनी नेटवर्क क्षमता को अपग्रेड करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
कथित तौर पर टेलीकॉम बिल से ओटीटी को हटाने का कदम संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की उम्मीद है।
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