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Sony-Zee के विलय मामले में Axis Finance ने खटखटाया NCLAT का दरवाजा
पिछले सप्ताह आईडीबीआई बैंक द्वारा अपीलीय न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाने के बाद यह दूसरा बैंक है, जिसने एनसीएलएटी का रुख किया है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 1 year ago
‘नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल’ (NCLT) की मुंबई बेंच द्वारा ‘जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड’ (ZEEL) और ‘कल्वर मैक्स एंटरटेनमेंट’ (पूर्व में सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया) के विलय को अपनी मंजूरी दिए जाने के खिलाफ ‘एक्सिस फाइनेंस’ (Axis Finance) ने गुरुवार को ‘नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल’ (NCLAT) का दरवाजा खटखटाया है।
इस बारे में ‘बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज’ (BSE) को सूचित करते हुए ‘ZEEL’ का कहना है, ‘एनसीएलएटी, दिल्ली के समक्ष कंपनी के खिलाफ एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड की ओर से एक अपील दायर की गई है, जिसमें एनसीएलटी, मुंबई द्वारा पारित 10 अगस्त, 2023 के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें बेंच ने इंटरलोक्यूटरी एप्लिकेशन को खारिज कर दिया था और जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड, बांग्ला एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और कल्वर मैक्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) के बीच व्यवस्था की समग्र योजना को मंजूरी दे दी थी।’
बता दें कि एक्सिस फाइनेंस ‘जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड’ के ऋणदाताओं या लेनदारों में से एक है, जिसकी आपत्तियों को एनसीएलटी ने 10 अगस्त को खारिज कर दिया था। पिछले सप्ताह आईडीबीआई बैंक द्वारा अपीलीय न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाने के बाद यह दूसरा बैंक है, जिसने एनसीएलएटी का रुख किया है।
गौरतलब है कि 10 अगस्त को एनसीएलटी की मुंबई बेंच ने ‘जी’ के ‘कल्वर मैक्स‘ के साथ 10 बिलियन डॉलर के विलय को मंजूरी दे दी थी। इसने आईडीबीआई ट्रस्टीशिप, आईडीबीआई बैंक, एक्सिस फाइनेंस, जेसी फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और आईमैक्स कॉर्प सहित ऋणदाताओं द्वारा उठाई गई आपत्तियों को खारिज कर दिया था।
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