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ZEE से जुड़े इस मामले में इनवेस्को की अपील पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
इस मामले में ‘जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड’ (ZEEL) के साथ एक विवाद में इनवेस्को द्वारा एकल खंडपीठ के आदेश को चुनौती दी गई थी।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 2 years ago
बॉम्बे हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने अमेरिकी निवेश फर्म ‘इनवेस्को‘ (INVESCO) द्वारा दायर याचिका के मामले में सुनवाई पूरी कर शुक्रवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में ‘जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड’ (ZEEL) के साथ एक विवाद में ‘इनवेस्को‘ द्वारा एकल खंडपीठ के आदेश को चुनौती दी गई थी।
जी एंटरटेनमेंट (ZEEL) की सबसे बड़ी शेयरहोल्डर इनवेस्को ने निवेशक के खिलाफ एंटरटेनमेंट कंपनी द्वारा दायर याचिका में न्यायमूर्ति जीएस पटेल द्वारा पारित निषेधाज्ञा के आदेश को चुनौती देने के लिए पिछले साल अक्टूबर में खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया था।
उस आदेश में न्यायाधीश ने निवेशक को ZEE के साथ अपनी मांगों के संबंध में कोई कार्रवाई या कदम उठाने से रोक दिया था, जिसमें जी एंटरटेनमेंट के एमडी और सीईओ पुनीत गोयनका को पद से हटाने के लिए एक आसाधारण आम बैठक (ईजीएम) बुलाना शामिल था।
बता दें कि कंपनी के शेयरहोल्डर इनवेस्को डेवलपिंग मार्केट फंड्स और OFI ग्लोबल चाइना फंड ने ईजीएम मीटिंग बुलाने की मांग रखी थी, जिसके बाद से ही दोनों के बीच इस मुद्दे को लेकर विवाद चल रहा है। जी एंटरटेनमेंट ने EGM बुलाने की मांग को चुनौती देते हुए इसे गैरकानूनी और अवैध बताया था।
इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने Zee बोर्ड को एक्सट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग बुलाने की सलाह दी थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 21 अक्टूबर को इस मामले पर सुनवाई की थी।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने EGM में पारित प्रस्ताव को तब तक सुरक्षित रखने का निर्देश भी दिया था, जब तक ईजीएम बुलाने की मांग वैध है या नहीं, इस पर फैसला नहीं हो जाता। इसके बाद कोर्ट ने EGM बुलाने की अर्जी को खारिज कर दिया था।
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