होम / इंडस्ट्री ब्रीफिंग / मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार पत्रकार राजीव शर्मा को दिल्ली HC ने दी बड़ी राहत
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार पत्रकार राजीव शर्मा को दिल्ली HC ने दी बड़ी राहत
‘प्रवर्तन निदेशालय‘ (ED) द्वारा ‘प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट’ (PMLA) के तहत गिरफ्तार फ्रीलॉन्स पत्रकार राजीव शर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 2 years ago
चीनी खुफिया अधिकारियों को कथित रूप से गोपनीय और संवेदनशील जानकारी प्रदान करने के आरोप में ‘प्रवर्तन निदेशालय‘ (ED) द्वारा ‘प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट’ (PMLA) के तहत गिरफ्तार फ्रीलॉन्स पत्रकार राजीव शर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जस्टिस मुक्ता गुप्ता की बेंच ने राजीव शर्मा को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। इससे पहले 17 जुलाई 2021 को पटियाला हाउस कोर्ट ने राजीव शर्मा की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राजीव शर्मा को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया था और उसके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की थी। ईडी ने दिल्ली पुलिस की ओर से राजीव शर्मा के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज मामले में चार दिसंबर 2020 को राजीव शर्मा को जमानत दी थी।
ईडी ने राजीव शर्मा को एक जुलाई 2021 को गिरफ्तार किया था। मामले की जांच के बाद पता चला कि राजीव शर्मा पैसों के बदले काफी अहम जानकारी चीन के जासूसों तक पहुंचा रहा था। इस जानकारी में काफी सारी जानकारी देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई थी।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने बताया कि जांच के दौरान यह पता चला कि राजीव शर्मा और अन्य अज्ञात लोगों के भुगतान के लिए कैश महिपालपुर स्थित शेल कंपनियों द्वारा हवाला के जरिए मंगाया जा रहा था, जो कि चीनी नागरिकों द्वारा चलाई जा रही थीं। इन शेल कंपनियों को झांग चेंग उर्फ सूरज, झांग लिक्सिया उर्फ उषा और क्विंग शी के अलावा एक नेपाली नागरिक शेर सिंह उर्फ राज बोहरा चला रहे थे।
इसी शेल कंपनी के जरिए हवाला का कारोबार किया जा रहा था और देश में काम कर रही चीन की कंपनियां हवाला के जरिए पैसों को भारत से चीन पहुंचा रही थी। साथ ही राजीव शर्मा को जासूसी के बदले पैसे दे रही थी. राजीव शर्मा जासूसी के बदले मिलने वाले इन पैसों को अपने बेनामी खाते में जमा कर रहा था, ताकि किसी को इस बात का शक भी न हो।
टैग्स दिल्ली हाई कोर्ट प्रवर्तन निदेशालय राजीव शर्मा जमानत ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट