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दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रसार भारती पर लगाई ये रोक
डिश टीवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रसार भारती को दिया तीन महीने का समय
पंकज शर्मा 5 years ago
दिल्ली हाईकोर्ट ने देश की पब्लिक ब्रॉडकास्ट कंपनी ‘प्रसार भारती’ (Prasar Bharati) को अपनी डीटीएच सर्विस में डायरेक्ट टू होम (DTH) ऑपरेटर ‘डिश टीवी’ (Dish TV) के ट्रेड मार्क ‘डिश’ शब्द का इस्तेमाल करने से रोक दिया है। जस्टिस राजीव साहनी एंडलॉ ने इस बारे में एक अंतरिम आदेश जारी किया है।
इस आदेश में कहा गया है कि मुकदमा लंबित रहने तक प्रसार भारती को ‘डीडी फ्रीडिश’ या डिश शब्द वाला कोई अन्य मार्क इस्तेमाल करने से रोका जाता है। इसके साथ ही कोर्ट का यह भी कहना था कि सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम से किसी अन्य के ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। हाई कोर्ट ने प्रसार भारती को तीन महीने का समय दिया है, ताकि वह अपने कस्टमर्स/सबस्क्राइबर्स को नए नाम की जानकारी दे सके।
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