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रजत शर्मा के खिलाफ पोस्ट हटाने के आदेश को 'एक्स कॉर्प ने दी चुनौती, कोर्ट ने लगाई फटकार
एक्स कॉर्प ने बुधवार को एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 3 months ago
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्स कॉर्प (पूर्व में ट्विटर) को उस आदेश को चुनौती देने के लिए फटकार लगाई है, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार व 'इंडिया टीवी' के एडिटर-इन-चीफ रजत शर्मा द्वारा एक टीवी शो के दौरान कांग्रेस नेता रागिनी नायक के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप वाली पोस्ट को हटाने के लिए कहा गया था।
दरअसल, अब इस मामले में एक्स कॉर्प ने बुधवार को एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। मामले में आरोप लगाया गया कि वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा ने चुनाव परिणाम वाले दिन एक शो के दौरान अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था।
'लाइव लॉ' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक्स कॉर्प की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट राजशेखर राव ने एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ को बताया कि सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इस बात से चिंतित है कि एकल न्यायाधीश ने शर्मा के मानहानि के मुकदमे में निषेधाज्ञा आवेदन को एकतरफा स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि एकल न्यायाधीश ने एक्स कॉर्प को कोई नोटिस दिए बिना निषेधाज्ञा आवेदन में अंतिम आदेश पारित कर दिया। उन्होंने कहा कि एक्स कॉर्प इस खेल में शामिल नहीं है लेकिन चिंता इस बात को लेकर है कि एकल न्यायाधीश ने विवादित आदेश कैसे पारित किया।
रिपोर्ट के मुताबिक, इस पर एक्टिंग चीफ जस्टिस ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि मध्यस्थ होने के नाते एक्स कॉर्प को न्यायिक आदेश का पालन करना होगा।
खंडपीठ ने कहा कि आप सही हो सकते हैं कि आप तटस्थ मंच हैं और आपका इससे कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन हम मूल और साथ ही अपीलीय पक्ष में यह देख रहे हैं कि डोमेन नेम रजिस्ट्रार और मध्यस्थ आदेशों का पालन करने से इनकार कर रहे हैं। यह न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय प्रवृत्ति बन गई है। यहां तक कि कनाडाई अदालत के आदेशों का भी पालन नहीं किया गया है।
गौरतलब है कि पिछले महीने ही रजत शर्मा को कानूनी राहत देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के एकल न्यायाधीश ने यह निर्देश दिया था कि कांग्रेस के 3 नेताओं रागिनी नायक, पवन खेड़ा और जयराम रमेश द्वारा उनके खिलाफ पोस्ट किए गए सभी 'एक्स' ट्वीट और यूट्यूब व फेसबुक वीडियो को 7 दिनों के भीतर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाए।
रागिनी नायक ने आरोप लगाया था कि 4 जून को लोकसभा चुनावों की मतगणना के दौरान इंडिया टीवी पर लाइव बहस के समय रजत शर्मा ने उन्हें कथित तौर पर अपशब्द कहे। लेकिन इंडिया टीवी के चेयरमैन ने इसका जोरदार खंडन करते हुए चैनल द्वारा मतगणना के दिन प्रसारित किए गए पूरे वीडियो को पोस्ट किया और रागिनी नायक को यह साबित करने की चुनौती दी कि उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया था।
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