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प्रेस परिषद की इस एडवाइजरी से हैरान एडिटर्स गिल्ड, वापस लेने का किया अनुरोध
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने एक बयान में कहा कि वह भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) द्वारा 25 नवंबर को मीडिया को बेवजह जारी की गई एडवाइजरी से हैरान है
समाचार4मीडिया ब्यूरो 3 years ago
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने एक बयान में कहा कि वह भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) द्वारा 25 नवंबर को मीडिया को बेवजह जारी की गई एडवाइजरी से हैरान है।
एडिटर्स गिल्ड ने पीसीआई से ये अपील की है कि वह विदेशी कंटेट के अनियमित प्रसारण को लेकर आगाह करने वाले अनिष्टसूचक लग रही एडवाइजरी (ominous-sounding advisory) को वापस ले ले। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके प्रभाव परेशान करने वाले हैं।
गिल्ड ने कहा, ‘पीसीआई की इस एडवाइजरी के जरिये ऐसा लगता है कि पीसीआई जो मीडिया के स्वनियमन की वकालत करता है और जिसका विश्वास है कि सरकारी दखल प्रेस की स्वतंत्रता के लिए विनाशकारी होगा, वह खुद ऐसे कदम को समर्थन दे रहा है, जिससे एक प्रकार की सेंसरशिप लागू होगी और अवांछनीय समझी जाने वाली कंटेंट प्रकाशित करने वाले संगठनों के खिलाफ दंडात्मक कदम उठाए जा सकेंगे।’
एडिटर्स गिल्ड ने शनिवार को अपना बयान जारी कर कहा कि पीसीआई की एडवाइजरी में यह स्पष्ट नहीं है कि कौन इन कंटेट की पुष्टि करेगा और किन आधारों पर इसे सत्यापित किया जाएगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनियमित प्रसार का मतलब क्या है।
गिल्ड ने कहा कि देश में कई प्रकाशन विदेशी एजेंसियों, समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं को लाइसेंस देते हैं और उनके कंटेंट को नए स्वरूप में पेश करते हैं, जो कि संपादक का विशेषाधिकार होता है और जो अपने प्रकाशन में प्रकाशित हर प्रकार के कंटेंट के लिए जिम्मेदार होता है।
गिल्ड ने कहा कि पीसीआई की इस एडवाइजरी के प्रतिकूल प्रभाव होंगे और पीसीआई को तुरंत प्रभाव से इस एडवाइजरी को वापस लेना चाहिए।
बता दें कि पीसीआई ने अपनी एडवाइजरी में कहा था कि यह फैसला विदेशी कंटेंट प्रकाशित करने में भारतीय समाचार पत्रों की जिम्मेदारी के बारे में सरकार के विभिन्न विभागों से प्राप्त अनुरोधों पर आधारित है।
परिषद ने कहा कि उसका मानना है कि विदेशी कंटेंट का अनियमित सर्कुलेशन वांछनीय नहीं है।
इस मीडिया एडवाइजरी में भारतीय प्रेस परिषद ने कहा कि स्रोत दिए जाने के बावजूद भारतीय अखबारों में प्रकाशित विदेशी अख़बारों के कंटेंट के लिए रिपोर्टर, संपादक और प्रकाशक को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
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