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विधानसभा चुनाव: पत्रकारों समेत इन लोगों को मिली पोस्टल बैलेट से वोटिंग की इजाजत
यूपी समेत पांच राज्यों में होने जा रहे आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर निर्वाचन आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 2 years ago
यूपी समेत पांच राज्यों में होने जा रहे आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर निर्वाचन आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इसके तहत विधानसभा चुनावों में वोट डालने के लिए पत्रकारों समेत कई विभागों के एम्प्लॉयीज को पोस्टल बैलेट सुविधा का उपयोग करके अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति दी गई है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बारे में निर्वाचन आयोग की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि पत्रकारों सहित कई क्षेत्रों में अपनी सेवा देने वाले एम्प्लॉयीज जो चुनाव के वक्त व्यस्त रहेंगे, उन्हें पोस्टल बैलेट सुविधा का उपयोग करने की सुविधा दी जाएगी। निर्वाचन आयोग ने अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग लिस्ट जारी की है।
उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पत्रकार समेत 11 विभागों के एम्प्लॉयीज पोस्टल बैलेट के जरिये वोट डाल सकेंगे। इसमें मेडिकल सेवा, पुलिस, फायर डिपार्टमेंट, जेल, बिजली, जल, वन, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, बीएसएनएल, रेलवे, पोस्ट, नागरिक उड्डयन, एम्बुलेंस, जहाजरानी के एम्प्लॉयीज, चुनाव कवरेज के लिए निर्वाचन आयोग से अधिकृत मीडिया पर्सन आदि शामिल हैं।
वहीं पंजाब विधानसभा चुनाव के दिन ड्यूटी पर रहने वाले 12 विभागों के एम्प्लॉयीज को यह सुविधा मिलेगी। मणिपुर विधानसभा के लिए यह लिस्ट 11 विभागों की है. जबकि गोवा विधानसभा चुनाव के लिए यह लिस्ट सबसे लंबी 20 अलग-अलग कैटेगरी की है। वहीं, उत्तराखंड विधासभा चुनाव में 13 अलग-अलग विभागों के एम्प्लॉयीज को पोस्टल बैलेट से वोट डालने की इजाजत होगी।
चुनाव आयोग ने पांच राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को पोस्टल बैलेट सुविधा का उपयोग करके अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति दी है। pic.twitter.com/yzs1sKMD13
— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 17, 2022
बता दें कि चुनाव आयोग इससे पहले 80 साल और उससे अधिक उम्र के मतदाताओं, दिव्यांगों (40% से अधिक) और कोरोना पॉजिटिव रोगियों को पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना वोट डालने की अनुमति दे चुका है। देश में पोस्टल बैलेट का चलन काफी समय से है। यह व्यवस्था उन मतदाताओं के लिए प्रयोग में लाई जाती है, जो तमाम कारणों से अपना वोट डालने के लिए प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित नहीं हो सकते हैं। इसी कारण चुनाव आयोग ऐसे मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट डालने की सुविधा उपलब्ध देता है। हालांकि, अब पोस्टल बैलेट ई-पोस्टल बैलेट प्रणाली से भी होने लगा है।
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