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CM पर आरोपों को लेकर पत्रकार के खिलाफ दर्ज FIR रद्द, HC ने दिया ये आदेश
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ लगाए गए आरोपों की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 3 years ago
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को लाभ पहुंचाने के लिए नोटबंदी के बाद एक दंपती के बैंक खाते में धन जमा कराये जाने संबंधी सोशल मीडिया पर लगाए गए आरोपों की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही आरोप लगाने वाले पत्रकार उमेश शर्मा के खिलाफ इस संबंध में दर्ज प्राथमिकी रद्द कर दी है।
न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ ने शर्मा के खिलाफ देहरादून के एक थाने में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का आदेश देते हुए याचिकाकर्ता से बुधवार दोपहर बाद तक इस मामले के सभी दस्तावेज अदालत में जमा कराने के भी निर्देश दिए। शर्मा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अदालत से अपने खिलाफ देहरादून में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की प्रार्थना की थी।
दरअसल, उमेश शर्मा ने 24 जून को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी। इस पोस्ट में उन्होंने दावा किया था कि झारखंड के अमृतेश चौहान ने नोटबंदी के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत को निजी लाभ पहुंचाने के लिए सेवानिवृत्त प्रोफेसर हरेंद्र सिंह रावत और उनकी पत्नी डॉ. सविता रावत के खाते में पैसे जमा कराए थे।
दावे के समर्थन में बैंक खाते में हुए लेन-देन का विवरण भी पोस्ट में डाला गया था। इस पर हरेंद्र सिंह रावत ने इन आरोपों को झूठा और आधारहीन बताते हुए शर्मा पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया था और 31 जुलाई को देहरादून में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट की एकलपीठ ने शर्मा के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करते हुए उनके द्वारा लगाए आरोपों की सीबीआई जांच के आदेश दिए।
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