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नाबालिग रिश्तेदार से रेप मामले में पत्रकार को अब भुगतनी होगी ये कड़ी सजा
कोर्ट ने पत्रकार पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया
समाचार4मीडिया ब्यूरो 5 years ago
मुंबई में रिश्तेदार की 15 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने ‘प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन फ्राम सेक्सुअल अफेंसेस’ (पॉक्सो) एक्ट के तहत एक पत्रकार को दोषी मानते हुए दस साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपित पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह राशि पीड़िता को बतौर मुआवजा दी जाएगी। 45 वर्षीय इस पत्रकार पर आरोप है कि उसने वर्ष 2014 में कई बार किशोरी को अपनी हवस का शिकार बनाया।
बताया जाता है कि किशोरी आरोपित पत्रकार की पत्नी की भतीजी है। वह आरोपित के यहां रहकर उसके बच्चों की देखभाल करती थी। कोर्ट के समक्ष किशोरी का कहना था कि वह वर्ष 2012 में आरोपित के यहां आई थी। उत्तर प्रदेश में एक गांव के रहने वाले माता-पिता उसे आठवीं से आगे की पढ़ाई नहीं करवा सके थे। ऐसे में उन्होंने उसे यहां भेज दिया था। वह यहां रहकार आरोपित के बच्चों की देखभाल करती थी। बच्ची का कहना था कि जब उसकी आंटी काम पर जाती थीं, उस दौरान आरोपित ने उसके साथ पांच बार दुष्कर्म किया था।
कोर्ट में पीडिता ने बयान दिया था कि आरोपित की पत्नी एक एनजीओ कार्यकर्ता के तौर पर काम करती थी, जिसने शुरुआत में पुलिस से संपर्क करने में उसकी (किशोरी की) मदद की थी, लेकिन बाद में शिकायत दर्ज न करने के लिए कहा था। किशोरी की शिकायत पर पुलिस ने वर्ष 2014 में आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था, हालांकि बाद में उसे जमानत मिल गई थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के गवाह के रूप में आरोपित की पत्नी ने दावा किया कि किशोरी ने पति-पत्नी के बीच कई इश्यू पैदा किए और उसके पति को मामले में झूठा फंसाया गया है।
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