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पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड में अदालत 18 अक्टूबर को सुनाएगी फैसला
दिल्ली की साकेत कोर्ट के एडिशनल सेशन जज रविंद्र कुमार पांडेय ने फैसला सुनाए जाने के समय सभी आरोपितों को अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 11 months ago
टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने तमाम पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत अब इस मामले में 18 अक्टूबर को फैसला सुनाएगी। साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ASJ) रविंद्र कुमार पांडेय ने फैसला सुनाए जाने के समय सभी आरोपितों को अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आरोपित पक्षों की ओर से अदालत से कुछ अतिरिक्त सबमिशन की अनुमति मांगी गई, जिस पर न्यायाधीश ने सभी तरह के सबमिशन अदालत को ई-मेल करने के लिए कल दोपहर दो बजे तक का समय दिया है।
गौरतलब है कि 30 सितंबर 2008 को उस वक्त गोली मारकर सौम्या की हत्या कर दी गई थी, जब वह कार्यालय से अपनी कार से घर लौट रही थी। इस मामले में दिल्ली के वसंत कुंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी।
पुलिस ने इस मामले में पूछताछ के आधार पर रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय कुमार और अजय सेठी को सौम्या की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ सख्त ‘महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम’ (मकोका) भी लगाया था।
सौम्या केस में आरोपितों ने खुलासा किया था कि उन्होंने हत्या इसलिए की, क्योंकि सौम्या की सेंट्रो उनकी कार से आगे निकल गई थी। हत्यारों ने सौम्या के सिर में गोली मारी थी, जिसकी वजह से कार डिवाइडर पर चढ़ गई। शुरू में पुलिस ने इसे एक्सीडेंट का केस समझा, लेकिन जब सौम्या के सिर से गोली निकली तो मामला सुलझा।
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