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न्यूजक्लिक विवाद: HC ने प्रबीर पुरकायस्थ व अमित चक्रवर्ती की अर्जी पर फैसला रखा सुरक्षित
दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑनलाइन न्यूज पोर्टल ‘न्यूजक्लिक’ के फाउंडर प्रबीर पुरकायस्थ व एचआर हेड अमित चक्रवर्ती की याचिका पर सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया
समाचार4मीडिया ब्यूरो 1 year ago
दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑनलाइन न्यूज पोर्टल ‘न्यूजक्लिक’ के फाउंडर प्रबीर पुरकायस्थ व एचआर हेड अमित चक्रवर्ती की उस याचिका पर सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें दोनों ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत दर्ज मामले में अपनी गिरफ्तारी और पुलिस हिरासत को चुनौती दी थी।
मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक, पुरकायस्थ और चक्रवर्ती की तरफ से पेश अधिवक्ता ने दलील दी कि उनके मुवक्किलों की गिरफ्तारी और हिरासत को विभिन्न कानूनी आधार पर बरकरार नहीं रखा जा सकता है, जिसमें गिरफ्तारी के समय उन्हें गिरफ्तारी का आधार नहीं बताया जाना और सुनवाई कोर्ट द्वारा उनके वकीलों की गैरमौजूदगी में यांत्रिक तरीके से उनका रिमांड आदेश पारित किया जाना शामिल है।
पुलिस की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह कहते हुए याचिकाओं का विरोध किया कि मामला ‘गंभीर अपराधों’ से जुड़ा हुआ है और गिरफ्तारी ‘UAPA की लिखित आवश्यकताओं के अनुसार वैध’ थी।
न्यायमूर्ति तुषार राव गडेला ने कहा, 'दलीलें सुन ली गई हैं। फैसला सुरक्षित रखा जाता है।'
दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। दोनों ने अपनी गिरफ्तारी और सात दिन की पुलिस हिरासत के आदेश को चुनौती देते हुए पिछले हफ्ते दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था और अंतरिम राहत के रूप में तत्काल रिहा करने का अनुरोध किया था।
‘न्यूजक्लिक’ पर चीन के समर्थन में दुष्प्रचार फैलाने के लिए पैसे लेने का आरोप है। प्राथमिकी के मुताबिक, ‘भारत की संप्रभुता को बाधित करने’ और देश के खिलाफ असंतोष पैदा करने के लिए समाचार पोर्टल को चीन से बड़ी मात्रा में धन प्राप्त हुआ था।
इसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि पुरकायस्थ ने 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने के लिए पीपुल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म (पीएडीएस) नामक समूह के साथ साजिश रची थी। दिल्ली पुलिस ‘न्यूजक्लिक’ के दिल्ली स्थित दफ्तर को सील कर चुकी है।
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