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MCU: पूर्व वीसी के खिलाफ कोर्ट ने अपनाया कड़ा रुख, अब हो सकती है ये कार्यवाही
अनियमितताओं के आरोपों में घिरे पूर्व कुलपति को अब तक तलाश नहीं पाई है जांच एजेंसी
पंकज शर्मा 5 years ago
स्पेशल जज संजीव पांडेय की अदालत ने कुठियाला को 31 अगस्त तक पेश होने का आदेश दिया है। इस तारीख तक कोर्ट में पेश न होने पर आर्थिक अपराध शाखा (EOW) उनकी संपत्ति कुर्क करने के लिए अदालत में आवेदन देगी। इसके बाद उनकी संपत्ति की कुर्की की कार्यवाही शुरू की जा सकती है। इससे पहले कुठियाला की अग्रिम जमानत याचिका हाई कोर्ट में खारिज की जा चुकी है।
गौरतलब है कि आर्थिक अपराध शाखा ने बृजकिशोर कुठियाला सहित 20 प्रोफेसर व कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। कुठियाला पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित संस्थानों और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आयोजनों में विवि की राशि के दुरुपयोग का आरोप है। यह एफआईआर विवि में वर्ष 2010 से लेकर 2018 के बीच हुई गड़बड़ियों को लेकर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार दीपेंद्र सिंह बघेल के आवेदन और दस्तावेजों के परीक्षण के आधार पर दर्ज की गई थी। आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की टीम इस मामले की जांच कर रही है और इसी संबंध में कुठियाला की तलाश की जा रही है।
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