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पत्रकार की याचिका पर कोर्ट का आदेश, रवीना टंडन के खिलाफ इस मामले में जांच करे पुलिस

मुंबई की एक अदालत ने फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन के खिलाफ पत्रकार द्वारा दर्ज की गई मानहानि और आपराधिक धमकी की शिकायत की जांच करने के लिए पुलिस को निर्देश दिया है।

समाचार4मीडिया ब्यूरो 1 week ago

मुंबई की एक अदालत ने फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन के खिलाफ पत्रकार द्वारा दर्ज की गई मानहानि और आपराधिक धमकी की शिकायत की जांच करने के लिए पुलिस को निर्देश दिया है। यह मामला रवीना के खिलाफ एक रोड रेज वीडियो को लेकर दर्ज किया गया था, जिसे पत्रकार मोहसिन शेख ने पोस्ट किया था। अदालत ने पुलिस से 3 जनवरी, 2025 तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

शेख ने बोरीवली की मजिस्ट्रेट अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत कार्रवाई की मांग की गई थी। शेख के वकील अली काशिफ खान ने अदालत में बताया कि रवीना ने अपने वकील के जरिए रिपोर्टर पर जबरन वसूली का आरोप लगाया था और वीडियो हटाने के लिए कहा था, जो कथित तौर पर अभिनेत्री से जुड़ी एक रोड रेज घटना का था।

वीडियो में एक व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि रवीना के ड्राइवर ने उसकी मां को टक्कर मारी और जब उसने सवाल किया तो ड्राइवर ने मारपीट की। यह घटना बांद्रा इलाके में हुई थी। हालांकि, पुलिस जांच में पाया गया कि रवीना की कार किसी से नहीं टकराई थी।

इसके बाद रवीना ने पत्रकार को मानहानि का नोटिस भेजा और वीडियो हटाने का अनुरोध किया। लेकिन शेख ने दावा किया कि उसने अपनी पत्रकारिता और सामाजिक कर्तव्यों के तहत यह वीडियो पोस्ट किया था और उस पर दबाव डालने के लिए गैरकानूनी तरीके अपनाए गए।

शेख ने यह भी दावा किया कि 100 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगने वाला यह नोटिस निराधार है और उसे डराने की कोशिश की गई है। साथ ही, रवीना टंडन और उनके प्रशंसकों द्वारा उसे निशाना बनाने का आरोप भी लगाया।


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