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Sony-Zee के विलय मामले में अब आई यह बड़ी खबर
इस बहुप्रतीक्षित विलय के प्रस्ताव को ‘बीएसई’, ‘एनएसई’, ‘जी’ के शेयरधारकों और ‘भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग’ (Competition Commission of India) द्वारा पहले ही हरी झंडी दिखाई जा चुकी है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 1 year ago
देश के दो सबसे बड़े ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप ‘जी’ (Zee) और ‘सोनी’ (Sony) के बहुप्रतीक्षित विलय मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस मामले में ‘नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल’ की मुंबई बेंच ने ‘नेशनल स्टॉक एक्सचेंज’ (NSE) और ‘बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज’ (BSE) से कथित तौर पर विलय के लिए अपनी प्रारंभिक मंजूरी पर पुनर्विचार करने और अगली सुनवाई से पहले अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कहा है।
एचवी सुब्बा राव और मधु सिन्हा की अध्यक्षता वाली बेंच अब 16 जून को मामले की सुनवाई करेगी।
मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 11 मई को ‘नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल’ ने इन दोनों एक्सचेंजों को अप्रूवल्स का मूल्यांकन करने के निर्देश दिए हैं, जिसे पूर्व में ‘भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड’ (SEBI) से स्वीकृति मिल चुकी है।
नए निर्देश ‘जी’ के स्वामित्व वाले ‘एस्सेल समूह’ के प्रमोटरों में से एक के खिलाफ ‘सेबी’ के अंतरिम फैसले के बाद आए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एक्सचेंजों को यह समीक्षा करने के लिए भी कहा गया है कि मॉरीशस की दो संस्थाओं के बीच गैर-प्रतिस्पर्धी शुल्क के लिए भुगतान का तरीका संबंधित सेबी की नीतियों के अनुरूप है या नहीं।
बता दें कि इस बहुप्रतीक्षित विलय के प्रस्ताव को ‘बीएसई’, ‘एनएसई’, ‘जी’ के शेयरधारकों और ‘भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग’ (Competition Commission of India) द्वारा पहले ही हरी झंडी दिखाई जा चुकी है।
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