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अडानी समूह ने Warrants को इक्विटी शेयर में बदलने के मामले में खारिज की NDTV की ये दलील
इससे पहले ‘एनडीटीवी’ (NDTV) की प्रवर्तक इकाई ‘आरआरपीआर’ ने कहा था कि वारंट्स को इक्विटी शेयर्स में बदलने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की मंजूरी की आवश्यकता होगी।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 2 years ago
‘अडानी’ (Adani) समूह की सहायक कंपनी ‘विश्वप्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड’ (VCPL) ने शुक्रवार को कहा है कि मीडिया और न्यूज ब्रॉडकास्टर ‘एनडीटीवी’ (NDTV) की प्रवर्तक इकाई 'आरआरपीआर' (RRPR) होल्डिंग को वारंट्स को इक्विटी शेयरों में बदलने के लिए आयकर विभाग की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
बता दें कि 23 अगस्त को ‘वीसीपीएल’ ने ‘आरआरपीआर’ होल्डिंग को अधिसूचित किया था कि वह 2009 में जारी वारंट्स को इक्विटी शेयरों में बदलने के अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहा है, जिससे ‘आरआरपीआर’ होल्डिंग के 99.5 प्रतिशत का नियंत्रण इसके हाथ में आ जाएगा।
उस समय ‘आरआरपीआर’ ने कहा था कि वारंट्स को बदलने के लिए आयकर विभाग की अनुमति की आवश्यकता होगी। अडानी एंटरप्राइजेज ने यह कहते हुए इस दलील को खारिज कर दिया था कि उसके दावे योग्यता या कानून आधारित नहीं हैं।
अब ‘वीसीपीएल’ द्वारा शुक्रवार को जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि उसने मामले में स्पष्टता के लिए आयकर विभाग से संपर्क किया था, जिस पर विभाग ने कहा है कि वारंट को इक्विटी में लाने के लिए ‘आरआरपीआर’ पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
कंपनी ने कहा कि आयकर विभाग का आदेश केवल ’एनडीटीवी’ के उन शेयरों से जुड़ा है, जो ‘आरआरपीआर’ के पास हैं और यह आदेश किसी भी तरीके से ’आरआरपीआर’ को ’वीसीपीएल’ को वारंट्स के बदले इक्विटी शेयर आवंटन करने के संदर्भ में औपचारिकताओं को पूरा करने से नहीं रोकता।’
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