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पत्रकारों पर मेहरबान हुई सरकार, लागू किए नए नियम

नए नियमों का प्रिंट मीडिया के अलावा टीवी न्यूज चैनल्स, न्यूज पोर्टल, मैगजींस के पत्रकारों को भी मिलेगा लाभ

पंकज शर्मा 5 years ago

छत्तीसगढ़ के पत्रकारों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल, प्रदेश में कार्यरत पत्रकारों के लिये बनाये गये नये अधिमान्यता नियमों के बारे में छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित हो गई है। इसके साथ ही ये नये नियम लागू हो गए हैं।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार अधिमान्यता नियमों को व्यापक किया गया है। इन नियमों के तहत अब विकासखण्ड स्तर के समाचार मीडिया प्रतिनिधियों को भी जनसंपर्क सचिवालय द्वारा अधिमान्यता प्रदान की जायेगी। इसी प्रकार राज्य के सेवानिवृत्त वरिष्ठ पत्रकारों को भी मानद अधिमान्यता दी जाएगी।

इस बारे में जनसंपर्क आयुक्त तारन प्रकाश सिन्हा ने बताया कि अभी तक प्रचलित अधिमान्यता नियम, छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद वर्ष 2001 में बनाये गये थे। इन 18 वर्षों के दौरान मीडिया के क्षेत्र में काफी परिवर्तन आया है। इस दौरान टीवी न्यूज चैनल्स, समाचार वेबपोर्टल आदि भी शुरू हुए हैं और कार्य परिस्थितियां भी बदली हैं।

ऐसे में नियमों को समय के अनुसार प्रासंगिक बनाने और नये समाचार मीडिया को स्थान प्रदान करने के लिए इनमें बदलाव किया गया है। नये अधिमान्यता नियमों में प्रिंट मीडिया के अलावा टीवी न्यूज चैनल्स, न्यूज पोर्टल, समाचार पत्रिकाओं आदि के संवाददाताओं, फोटोग्राफर और कैमरामैन को अधिमान्यता दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने बताया कि समाचार मीडिया प्रतिनिधियों को अधिमान्यता प्रदान करने का कार्य पूर्व की भांति राज्य एवं संभाग स्तरीय अधिमान्यता समितियों द्वारा ही किया जायेगा, किन्तु समितियों में इलेक्ट्रिॉनिक मीडिया के समाचार प्रतिनिधियों को शामिल किये जाने का प्रावधान भी किया गया है।

प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने प्रदेश में कार्यरत पत्रकारों के लिये बनाये गये नये अधिमान्यता नियमों का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि नये अधिमान्यता नियमों में प्रिंट मीडिया के अलावा टीवी न्यूज चैनल्स, न्यूज पोर्टल, समाचार पत्रिकाओं आदि के संवाददाताओं, फोटोग्राफर और कैमरामैन को अधिमान्यता दिये जाने का प्रावधान किया गया है। नये अधिमान्यता नियमों के प्रभावशील होने से समाचार मीडिया प्रतिनिधियों की अधिमान्यता न मिलने संबंधी दीर्घ अवधि से चली आ रही शिकायत दूर होगी।


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