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सुभाष चंद्रा के खिलाफ 30 अप्रैल तक कोई कार्रवाई नहीं करेगा ‘SEBI’
फंड डायवर्जन मामले में ‘सेबी’ द्वारा जारी समन के खिलाफ सुभाष चंद्रा की याचिका पर न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी और न्यायमूर्ति फिरदोश पूनीवाला ने सुनवाई की।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 6 months ago
‘जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज’ (ZEE) के चेयरमैन एमेरिटस सुभाष चंद्रा को राहत देते हुए ‘भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड’ (SEBI) ने बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष कहा है कि वह कथित फंड डायवर्जन मामले में उन्हें जारी किए गए समन पर 30 अप्रैल तक कोई कार्रवाई नहीं करेगा।
फंड डायवर्जन मामले में ‘सेबी’ द्वारा जारी समन के खिलाफ सुभाष चंद्रा की याचिका पर न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी और न्यायमूर्ति फिरदोश पूनीवाला ने सुनवाई की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सुभाष चंद्रा को इस मामले में कथित रूप से प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए कहा गया है।
बता दें कि सुभाष चंद्रा ने इस मामले में यह आरोप लगाते हुए पांच जनवरी को अदालत का रुख किया था कि ‘सेबी’ के समन में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है, जिससे संकेत मिलता है कि उनके खिलाफ आरोप पहले ही साबित हो चुके हैं।
अपनी याचिका में यह आरोप लगाते हुए कि उनके खिलाफ समन ‘अनुचित’ और ‘पक्षपातपूर्ण’ था, सुभाष चंद्रा ने कथित तौर पर अदालत से समन को ‘अवैध’ और ‘शून्य’ घोषित करने का अनुरोध किया था।
‘सेबी’ ने जनवरी में सुभाष चंद्रा को फंड डायवर्जन मामले में कई समन जारी किए। बाजार नियामक ने दलील दी कि सुभाष चंद्रा ने समन का जवाब नहीं दिया। गौरतलब है कि ‘सेबी’ ने पहले ‘ZEEL’ पर 2000 करोड़ रुपये के फंड डायवर्जन का आरोप लगाया था। वहीं, ‘ZEEL’ ने इन आरोपों को गलत और झूठा बताया है।
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