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राम मंदिर से जुड़ी फर्जी खबरों पर सरकार सख्त, मीडिया को दी ये सलाह
मंत्रालय ने पाया है कि विशेषकर सोशल मीडिया पर कुछ असत्यापित, भड़काऊ और फर्जी संदेश फैलाए जा रहे हैं जिससे सांप्रदायिक सद्भाव और सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ सकती है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 8 months ago
राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी यानी आज है। इससे पहले शुभ संस्कारों की शुरुआत मंगलवार 16 जनवरी को ही हो गई थी, जो 21 जनवरी रविवार तक जारी रही। ऐसे में पिछले कई दिनों से राम मंंदिर से जुड़े कुछ असत्यापित, भड़काऊ और फर्जी संदेश सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे हैं, जिसे देखते हुए सरकार ने मीडिया को एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें अखबार, न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फर्जी खबरों से बचने को कहा गया है।
सूचना-प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि मंत्रालय ने पाया है कि विशेषकर सोशल मीडिया पर कुछ असत्यापित, भड़काऊ और फर्जी संदेश फैलाए जा रहे हैं जिससे सांप्रदायिक सद्भाव और सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ सकती है।
इसे देखते हुए, मंत्रालय ने समाचार पत्रों, टेलीविजन चैनलों, डिजिटल समाचार प्रकाशकों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्हें ऐसी किसी भी कंटेंट जो गलत हो या जिसमें किसी तरह का हेरफेर किया जा सकता हो या जिससे देश में सांप्रदायिक सद्भाव या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने की संभावना हो, को प्रकाशित या प्रसारित करने से बचने की सलाह दी गई है। इसके अलावा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी ऊपर उल्लिखित प्रकृति की सूचना को होस्ट, प्रदर्शित या प्रकाशित न करने के लिए उचित प्रयास करने की सलाह दी गई है।
एडवाइजरी केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट, 1995 के तहत प्रोग्राम कोड के निम्नलिखित प्रावधानों और प्रेस काउंसिल एक्ट, 1978 के तहत प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित पत्रकारिता आचरण के मानदंडों पर ध्यान आकर्षित करती है, जिसका एक संदर्भ सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में भी दिया गया है।
पत्रकारिता आचरण के मानदंड
सटीकता और निष्पक्षता: प्रेस को गलत, निराधार, भ्रामक या विकृत सामग्री के प्रकाशन से बचना चाहिए।
जाति, धर्म या समुदाय संदर्भ: यह सुनिश्चित करना अखबार का कर्तव्य है कि प्रकाशित होने वाले लेख का स्वर, भावना और भाषा आपत्तिजनक, उत्तेजक, देश की एकता और अखंडता के खिलाफ, संविधान की भावना के खिलाफ, देशद्रोही और प्रकृति में भड़काऊ या सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा देने के लिए न बनाया गया हो।
राष्ट्रीय हित सर्वोपरि: समाचार पत्र, सेल्फ रेगुलेशन के रूप में, किसी भी समाचार, टिप्पणी या जानकारी, जिसमें राज्य और समाज के सर्वोपरि हितों को खतरे में डालने या नुकसान पहुंचाने की संभावना हो, या नागरिकों के अधिकार जिनके संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड (2) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर कानून द्वारा उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, को प्रस्तुत करने में उचित संयम और सावधानी बरतेंगे।
प्रोग्राम कोड
नियम 6 (1) केबल सेवा में कोई भी प्रोग्राम नहीं चलाया जाना चाहिए जो:-
(a) इसमें धर्मों या समुदायों पर हमला या धार्मिक समूहों के प्रति अपमानजनक दृश्य या शब्द शामिल हैं या जो सांप्रदायिक उत्तेजना पैदा कर सकते हैं;
(b) इसमें कुछ भी अश्लील, अपमानजनक, जानबूझकर, झूठी और विचारोत्तेजक बयान और आधा सच शामिल है;
(c) जिससे हिंसा को प्रोत्साहित करने या उकसाने की संभावना है या इसमें कानून और व्यवस्था बनाए रखने के खिलाफ कुछ भी शामिल है या जो राष्ट्र-विरोधी दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है।
वैसे बता दें कि मंत्रालय ने समय-समय पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित टेलीविजन, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के लिए एडवाइजरी जारी की है, ताकि मीडिया पर लागू मानदंडों और विनियमों का पालन विशेष रूप से सार्वजनिक व्यवस्था, प्रकाशित या प्रसारित होने वाली जानकारी की तथ्यात्मक सटीकता और भारत के विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच सांप्रदायिक सद्भाव से संबंधित मामलों में बनाए रखा जा सके।
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