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‘द वायर’ के संपादक सिद्धार्थ वरदराजन व रिपोर्टर इस्मत को कोर्ट से मिली थोड़ी राहत
न्यूज पोर्टल ‘द वायर’ (The Wire) के संस्थापक-संपादक सिद्धार्थ वरदराजन और उनकी रिपोर्टर इस्मत आरा को रामपुर की सेशन कोर्ट से थोड़ी राहत मिल गई है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 3 years ago
न्यूज पोर्टल ‘द वायर’ (The Wire) के संस्थापक-संपादक सिद्धार्थ वरदराजन और उनकी रिपोर्टर इस्मत आरा को रामपुर की सेशन कोर्ट से थोड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम जमानत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर 18 फरवरी तक के लिए रोक लगा दी है। वहीं, दोनों की अग्रिम जमानत पर सुनवाई अब 18 फरवरी को होगी।
सिद्धार्थ वरदराजन पर आरोप है कि उन्होंने बिलासपुर के डिबडिबा गांव निवासी किसान नवरीत सिंह की 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई मौत को लेकर भ्रामक ट्वीट किया था। इस ट्वीट के जरिये एक रिपोर्ट शेयर की गई थी, जिसे रिपोर्टर इस्मत ने लिखा था और ‘द वायर’ ने 30 जनवरी को प्रकाशित किया था।
इस मामले में रामपुर निवासी संजू तुरैहा (Sanju Turaiha) की शिकायत के आधार पर दोनों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद दोनों ने जमानत के लिए अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में अर्जी लगाई थी। दोनों की जमानत की अर्जी पर गुरुवार को सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से रिपोर्ट और केस डायरी प्राप्त नहीं होने के कारण समय दिए जाने की मांग की गई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अंतरिम जमानत के प्रार्थना पत्र पर जोर देते हुए कहा कि जब तक अग्रिम जमानत के प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं हो जाता है, तब तक के लिए अंतरिम जमानत प्रदान कर दी जाए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने सिद्धार्थ वरदराजन और इस्मत आरा की अंतरिम जमानत मंजूर करते हुए दोनों की गिरफ्तारी पर 18 फरवरी के तक लिए रोक लगा दी।
बता दें कि गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में आईटीओ के पास प्रदर्शन के दौरान रामपुर के नवरीत सिंह की मौत हुई थी, जहां पर किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा भड़की थी।
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