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SEBI के आदेश के खिलाफ ZEEL की याचिका को SAT ने 26 जून तक किया स्थगित
बता दें कि डॉ. सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका दोनों ने याचिका दायर कर सेबी के आदेश को रद्द करने की मांग की थी।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 1 year ago
‘प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण’ (Securities Appellate Tribunal) ने ‘एस्सेल’ (Essel) समूह के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा और ‘जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड’ (ZEEL) के मैनेजिंग डायरेक्टर व सीईओ पुनीत गोयनका की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी है। इस याचिका पर अब अगली सुनवाई 26 जून को होगी।
बता दें कि डॉ. सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका दोनों ने याचिका दायर कर सेबी के आदेश को रद्द करने की मांग की थी। बाजार नियामक सेबी ने अपने आदेश में डॉ. सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका को किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में एक साल तक निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय पद (केएमपी) पर रहने पर रोक लगा रखी है। सेबी ने दोनों के खिलाफ अपने निजी लाभ के लिए सूचीबद्ध इकाई से धन निकालने के लिए यह कार्रवाई की है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, गोयनका के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने एक पक्षीय आदेश के खिलाफ अपील की है क्योंकि नियामक ने शुरुआती जांच के आधार पर यह आरोप लगाया है।
16 जून को चंद्रा और गोयनका को अंतरिम राहत देने से इनकार करने के बाद SAT ने मामले को 19 जून को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था।
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