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SAT ने सेबी के आदेश के खिलाफ ZEEL की याचिका पर सुनवाई 27 जुलाई तक की स्थगित
सेबी ने अपने इस आदेश में डॉ. सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका को किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में एक साल तक निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय पद (केएमपी) पर रहने पर रोक लगा दी है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 1 year ago
‘प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण’ (Securities Appellate Tribunal) ने बाजार नियामक ‘भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड’ (SEBI) के आदेश को चुनौती देने वाली ‘एस्सेल’ (Essel) समूह के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा और ‘जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड’ (ZEEL) के प्रबंध निदेशक व सीईओ पुनीत गोयनका की याचिका पर सुनवाई 27 जुलाई तक स्थगित कर दी है।
सेबी ने अपने इस आदेश में डॉ. सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका को किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में एक साल तक निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय पद (केएमपी) पर रहने पर रोक लगा दी है। सेबी ने दोनों के खिलाफ अपने निजी लाभ के लिए सूचीबद्ध इकाई से धन निकालने के लिए यह कार्रवाई की है।
अपने आदेश में सेबी का कहना था कि दोनों ने लिस्टेड कंपनी जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज (ZEEL) और एस्सेल ग्रुप की दूसरी लिस्टेड कंपनियों से अपने फायदे के लिए फंड्स की हेराफेरी की।
इस मामले में सेबी के आदेश के खिलाफ डॉ. सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका की ओर से ‘प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण’ में याचिका दायर की गई है। ‘प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण’ ने पिछले हफ्ते इस मामले में दोनों को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था।
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