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‘SAT’ ने डॉ. सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका को अंतरिम राहत देने से किया इनकार
दोनों ने Securities Appellate Tribunal में SEBI के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन पर किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में एक साल तक निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय पद (केएमपी) पर रहने पर रोक लगा दी गई है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 1 year ago
‘प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण’ (Securities Appellate Tribunal) ने ‘एस्सेल’ (Essel) समूह के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा और ‘जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड’ (ZEEL) के प्रबंध निदेशक व सीईओ पुनीत गोयनका को बाजार नियामक ‘भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड’ (SEBI) के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है।
सेबी ने अपने इस आदेश में डॉ. सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका को किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में एक साल तक निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय पद (केएमपी) पर रहने पर रोक लगा दी है। सेबी ने दोनों के खिलाफ अपने निजी लाभ के लिए सूचीबद्ध इकाई से धन निकालने के लिए यह कार्रवाई की है। अपने आदेश में सेबी का कहना था कि दोनों ने लिस्टेड कंपनी जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज (ZEEL) और एस्सेल ग्रुप की दूसरी लिस्टेड कंपनियों से अपने फायदे के लिए फंड्स की हेराफेरी की।
इस मामले में सेबी के आदेश के खिलाफ दोनों की ओर से ‘प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण’ में याचिका दायर की गई है। अपनी याचिका में दोनों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उन्हें कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया है। अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया था कि इस मामले में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया है।
दोनों की याचिका पर सुनवाई करते हुए ‘प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण’ ने ‘सेबी’ से 48 घंटे के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। अपने आदेश में ट्रिब्यूनल का कहना है, ‘हमें लगता है कि इस स्तर पर अंतरिम आदेश पारित करना वास्तव में अपीलों को स्वीकार करना होगा। ऐसे में, हमें लगता है कि हमें अपील पर अंतिम रूप से फैसला करना चाहिए।’ मामले को 19 जून को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
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