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SEBI के आदेश खिलाफ दायर याचिका पर SAT ने Eros International को नहीं दी राहत
SAT ने इरोस इंटरनेशनल मीडिया के एग्जिक्यूटिव वाइस चेयरमैन सुनील लुल्ला और सीईओ प्रदीप द्विवेदी को सेबी के आदेश के खिलाफ राहत देने से इनकार कर दिया है
समाचार4मीडिया ब्यूरो 1 year ago
प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (Securities Appellate Tribunal) ने ‘इरोज इंटरनेशनल मीडिया’ (Eros International Media) के एग्जिक्यूटिव वाइस चेयरमैन सुनील लुल्ला और इसके सीईओ प्रदीप द्विवेदी को सेबी के उस आदेश के खिलाफ राहत देने से इनकार कर दिया है, जो उन्हें प्रतिभूति बाजार (शेयर बाजार) तक पहुंचने से रोकता है।
ट्रिब्यूनल ने लुल्ला और द्विवेदी से कहा है कि वह सेबी के आदेश पर रोक लगाने वाली मांग पर अब तीन सप्ताह में जवाब दें या एक आवेदन के साथ आपत्ति जमा करें।
बता दें कि सेबी ने वित्तीय स्टेटमेंट्स में कथित गलतबयानी के कारण यह कार्रवाई की थी। इस साल जून में सेबी ने दोनों को प्रतिभूति बाजार (शेयर बाजार) से प्रतिबंधित कर दिया था। सेबी ने पाया था कि इरोज ने अपने बही-खातों को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया और कंटेंट एडवांस के नाम पर फंड ट्रांसफर किया। इसके बाद उसे अन्य संस्थाओं के माध्यम से रेवेन्यू के रूप में जगह दी।
इस साल जुलाई में, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने इरोज इंटरनेशनल मीडिया के खातों का निरीक्षण करने के आदेश जारी किए और वह भी तब जब वह संतुष्ट हो गया कि फंड की हेराफेरी के आरोपों की जांच के लिए निरीक्षण करने की जरूरत है।
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