होम / इंडस्ट्री ब्रीफिंग / SEBI के खिलाफ सुभाष चंद्रा-पुनीत गोयनका की याचिका पर SAT ने फैसला रखा सुरक्षित
SEBI के खिलाफ सुभाष चंद्रा-पुनीत गोयनका की याचिका पर SAT ने फैसला रखा सुरक्षित
SAT ने डॉ. सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका की बाजार नियामक सेबी के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर अपना आदेश मंगलवार को सुरक्षित रख लिया
समाचार4मीडिया ब्यूरो 1 year ago
प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT) ने कथित तौर पर एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा और जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (ZEEL) के मैनेजिंग डायरेक्टर पुनीत गोयनका की बाजार नियामक सेबी के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर अपना आदेश मंगलवार को सुरक्षित रख लिया है।
बता दें कि सेबी ने 12 जून को अपने आदेश में चंद्रा और गोयनका को किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में निदेशक या कोई वरिष्ठ प्रबंधकीय पद संभालने से प्रतिबंधित कर दिया था। सेबी द्वारा 12 जून को पारित अंतरिम आदेश के खिलाफ पिता-पुत्र ने 13 जून को SAT का दरवाजा खटखटाया था। पीठ ने सभी दलीलें सुनने के बाद फिलहाल आदेश सुरक्षित रख लिया है।
सेबी ने दोनों पर यह सख्त कार्रवाई ZEEL की तरफ से कोष की हेराफेरी में लिप्त होने के संदर्भ में की है। इस अंतरिम आदेश के खिलाफ चंद्रा और गोयनका की तरफ से अपीलीय न्यायाधिकरण में याचिका दायर की गई थी।
SAT में इस मामले की सुनवाई के दौरान दोनों ही पक्षों की तरफ से दलीलें पेश की गईं। सेबी के वकील ने कहा कि पिछले चार महीनों के आंकड़ों से कोष की हेराफेरी के संकेत मिले हैं और इस मामले में आगे की जांच जारी है।
वहीं याची गोयनका के वकील ने कहा कि सेबी ने उन पर प्रतिबंध लगाकर रोजगार पाने के उनके मूलभूत अधिकार से छेड़छाड़ की है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधिकरण ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
टैग्स पुनीत गोयनका एस्सेल ग्रुप डॉ. सुभाष चंद्रा जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड सेबी प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण