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SEBI ने Zee प्रमोटर्स को लेकर दिया अब ये आदेश
इसके पहले जून में सेबी ने चंद्रा और गोयनका के खिलाफ पारित अपने अंतरिम आदेश में उन्हें किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में निदेशक या शीर्ष प्रबंधकीय पद संभालने से रोक दिया था।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 1 year ago
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सोमवार को निर्देश जारी किए कि एस्सेल ग्रुप के फाउंडर सुभाष चंद्रा और उनके बेटे पुनीत गोयनका जांच पूरी होने तक जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज, जी मीडिया कॉर्प व ग्रुप की अन्य कंपनियों में निदेशक पद पर नहीं रह सकते हैं। यह रोक Zee एंटरटेनमेंट और सोनी पिक्चर्स (अब कल्वर मैक्स एंटरटेनमेंट) के विलय से बनने वाली नई कंपनी में अहम पद संभालने पर भी लागू रहेगी।
साथ ही सेबी ने अपने जांच अधिकारियों से इस मामले की इनवेस्टिगेशंस 8 महीनों में पूरा करने को भी कहा है। सेबी कथित फंड डायवर्जन को लेकर दोनों की जांच कर रही है।
इसके पहले जून में सेबी ने चंद्रा और गोयनका के खिलाफ पारित अपने अंतरिम आदेश में उन्हें किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में निदेशक या शीर्ष प्रबंधकीय पद संभालने से रोक दिया था। वहीं अब 14 अगस्त को सेबी ने इस आदेश को संसोधित करते हुए कहा कि यह रोक Zee समूह की चार कंपनियों में निदेशक या शीर्ष प्रबंधकीय पद संभालने पर लागू होगी।
सेबी के 91 पेज के इस आदेश पर चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच के हस्ताक्षर हैं। हालांकि यह आदेश अब जी-सोनी विलय इकाई में पुनीत गोयनका की भूमिका को प्रभावित करेगा, जिसे पिछले सप्ताह NLCT ने अप्रूवल दे दिया था। गोयनका को प्रस्तावित कंपनी का प्रबंध निदेशक बनाने का प्रस्ताव रखा गया था।
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