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SEBI ने सहारा पर कसा शिकंजा, कंपनी व सुब्रत रॉय के बैंक-डीमैट खाते कुर्क करने के आदेश
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी (SEBI) ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय और उनकी एक कंपनी व इससे जुड़े अन्य अधिकारियों के खिलाफ शिकंजा कसा है
समाचार4मीडिया ब्यूरो 1 year ago
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी (SEBI) ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय और उनकी एक कंपनी व इससे जुड़े अन्य अधिकारियों के खिलाफ शिकंजा कसा है। दरअसल सोमवार को सेबी ने 6.42 करोड़ रुपए की वसूली के लिए इन सभी के बैंक व डीमेट खाते कुर्क करने का आदेश दिया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सेबी ने सहारा ग्रुप की कंपनी सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन (अब सहारा कमोडिटी सर्विसेज कॉरपोरेशन) की तरफ से वैकल्पिक पूर्ण-परिवर्तनीय डिबेंचर (ओएफसीडी) जारी करने में नियमों के उल्लंघन के मामले में कार्रवाई की है।
सेबी ने अपने आदेश में कहा कि ओएफसीडी जारी करने में सहारा समूह से जुड़े पांच लोगों के खिलाफ कुर्की की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। उनसे जुर्माना और ब्याज समेत सभी मदों में कुल 6.42 करोड़ रुपए की वसूली होनी है।
कुर्की का आदेश सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन (अब सहारा कमोडिटी सर्विसेज कॉरपोरेशन), सुब्रत रॉय, अशोक रॉय चौधरी, रविशंकर दुबे और वंदना भार्गव के खिलाफ दिया गया है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, सेबी ने अपने नोटिस में सभी बैंकों, डिपॉजिटरी और म्यूचुअल फंड इकाइयों को निर्देश दिया है कि वे इनमें से किसी के भी डीमैट खातों से निकासी की मंजूरी न दें। हालांकि, इन लोगों को अपने खातों में जमा करने की छूट होगी। इसके अलावा सेबी ने सभी बैंकों को इन चूककर्ताओं के खातों के अलावा लॉकर को भी कुर्क करने को कहा है।
सेबी ने इस साल जून में जारी अपने आदेश में सहारा समूह की फर्म और उसके चार प्रमुख अधिकारियों पर कुल छह करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। यह जुर्माना सहारा की तरफ से 2008-09 में ओएफसीडी जारी कर निवेशकों से पैसे जुटाने के मामले में लगाया गया था। सेबी ने कहा कि यह डिबेंचर उसके नियामकीय मानकों का उल्लंघन करते हुए जारी किया गया था।
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