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Zee के साथ विलय को लेकर Sony ने जारी किया स्टेटमेंट, कही ये बात
जी-सोनी विलय (Zee-Sony merger) के भविष्य को लेकर चल रहीं तमाम चर्चाओं और कयासों के बीच सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के मुख्यालय ने अब एक स्टेटमेंट जारी किया है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 1 year ago
जी-सोनी विलय (Zee-Sony merger) के भविष्य को लेकर चल रहीं तमाम चर्चाओं और कयासों के बीच सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के मुख्यालय ने अब एक स्टेटमेंट जारी किया है। इस स्टेटमेंट में नेटवर्क की ओर से कहा गया है कि वह उन डेवलपमेंट्स पर नजर रखेगा, जो इस डील को प्रभावित कर सकते हैं।
स्टेटमेंट के अनुसार, ‘डॉ. सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका के खिलाफ सेबी के अंतरिम आदेश के बाद हाल ही में ‘जी’ के ‘सोनी’ संग विलय के भविष्य के बारे में कयास लगाती हुई कई गलत मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं। हमने सेबी के अंतरिम आदेश को बहुत गंभीरता से लिया है और इस डील को प्रभावित करने वाले तमाम घटनाक्रमों को मॉनिटर करना जारी रखेंगे।’
बता दें कि इससे पहले खबर आई थी कि ‘प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण’ (Securities Appellate Tribunal) ने ‘एस्सेल’ (Essel) समूह के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा और ‘जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड’ (ZEEL) के प्रबंध निदेशक व सीईओ पुनीत गोयनका को बाजार नियामक ‘भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड’ (SEBI) के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है।
सेबी ने अपने इस आदेश में डॉ. सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका को किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में एक साल तक निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय पद (केएमपी) पर रहने पर रोक लगा दी है। सेबी ने दोनों के खिलाफ अपने निजी लाभ के लिए सूचीबद्ध इकाई से धन निकालने के लिए यह कार्रवाई की है। अपने आदेश में सेबी का कहना था कि दोनों ने लिस्टेड कंपनी जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज (ZEEL) और एस्सेल ग्रुप की दूसरी लिस्टेड कंपनियों से अपने फायदे के लिए फंड्स की हेराफेरी की। इस मामले में सेबी के आदेश के खिलाफ दोनों की ओर से ‘प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण’ में याचिका दायर की गई है।
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