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सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हमारे बिजनेस के संचालन पर कोई असर नहीं: पतंजलि फूड्स
पतंजलि फूड्स ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया कि कोर्ट की टिप्पणियों का पतंजलि फूड्स लिमिटेड के नियमित बिजनेस संचालन या वित्तीय प्रदर्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 7 months ago
सुप्रीम कोर्ट द्वारा पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी करने और कुछ बीमारियों के इलाज के दावों वाले भ्रामक विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने के दो दिन बाद कंपनी ने बुधवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) को सूचित किया कि कोर्ट की टिप्पणियों का पतंजलि फूड्स लिमिटेड के नियमित बिजनेस संचालन या वित्तीय प्रदर्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
बीएसई फाइलिंग में कंपनी ने लिखा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां पतंजलि फूड्स लिमिटेड (PFL) से संबंधित नहीं हैं। यह एक स्वतंत्र सूचीबद्ध इकाई है और केवल खाद्य तेल और खाद्य एफएमसीजी उत्पादों के क्षेत्र में काम करती है। इस तरह की टिप्पणियों से पतंजलि फूड्स लिमिटेड के नियमित व्यवसाय संचालन या वित्तीय प्रदर्शन पर कोई असर नहीं पड़ता है।
27 फरवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर बीमारियों के इलाज के बारे में बात करने वाले या एलोपैथी के खिलाफ दावे करने वाले भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ अपने पहले के आदेश का उल्लंघन करने के लिए बाबा रामदेव के स्वामित्व वाली पतंजलि आयुर्वेद और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्णन को अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किया।
अदालत ने पिछले साल नवंबर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में पतंजलि आयुर्वेद को नोटिस जारी कर निर्देश दिया था कि वह कोई भ्रामक विज्ञापन जारी न करे या एलोपैथी के प्रतिकूल बयान न दे। याचिका में आईएमए ने पतंजलि पर साक्ष्य-आधारित दवा को बदनाम करने का आरोप लगाया था। आईएमए की याचिका में अदालत से आधुनिक दवाओं और टीकाकरण के खिलाफ "अपमानजनक अभियान" और नकारात्मक विज्ञापनों पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है।
मामले में अगली सुनवाई दो हफ्ते में होगी।
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