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इस मामले की मीडिया कवरेज पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
अडानी ग्रुप को लेकर आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट से जुड़ी मीडिया कवरेज पर रोक लगाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 1 year ago
अडानी ग्रुप को लेकर आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट से जुड़ी मीडिया कवरेज पर रोक लगाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने शुक्रवार को यह कहते मीडिया कवरेज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया कि हम मीडिया पर रोक नहीं लगा सकते। हम अपना फैसला सुनाएंगे। वकील एमएल शर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने यह बात कही।
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा, 'हम मीडिया को कोई निषेधाज्ञा जारी नहीं करने जा रहे हैं।' जब वकील एमएल शर्मा ने यह कहते हुए अपने अनुरोध को दोहराया कि मीडिया सनसनी पैदा कर रहा है, तो मुख्य न्यायाधीश ने दोहराया कि वाजिब बात कीजिए, मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाने की बात मत कीजिए। उचित तर्क दें। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि पीठ इस विवाद में जल्द ही आदेश पारित करेगी
बता दें कि इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी को शेयर बाजार के लिए नियामक उपायों को मजबूत करने के लिए विशेषज्ञों के एक प्रस्तावित पैनल पर केंद्र के सुझाव को सीलबंद लिफाफे में स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि वह निवेशकों के हितों में पूरी पारदर्शिता बनाए रखना चाहता है। इसलिए सीलबंद लिफाफे में केंद्र के सुझाव को स्वीकार नहीं करेगा। पीठ ने कहा था, 'हम आपके सीलबंद लिफाफे में दिए गए सुझाव को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि हम पूरी पारदर्शिता बनाए रखना चाहते हैं।'
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