होम / इंडस्ट्री ब्रीफिंग / TV9 के पूर्व CEO रवि प्रकाश की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये आदेश
TV9 के पूर्व CEO रवि प्रकाश की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये आदेश
हैदराबाद में दर्ज आपराधिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने रवि प्रकाश को भी दिया पुलिस जांच में सहयोग करने का निर्देश
समाचार4मीडिया ब्यूरो 5 years ago
वरिष्ठ टीवी पत्रकार और टीवी9 (TV9) के पूर्व सीईओ रवि प्रकाश की अग्रिम जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने वापस तेलंगाना हाई कोर्ट भेज दिया है। हैदराबाद में दर्ज आपराधिक मामलों में रवि प्रकाश ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की थी।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से यह भी कहा है कि वो दस जून को अग्रिम जमानत याचिका पर मेरिट के आधार पर फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट ने रवि प्रकाश को भी यह निर्देश दिया है कि वो पुलिस जांच में शामिल होकर सहयोग करें। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि पुलिस यदि रवि प्रकाश को गिरफ्तार करना चाहती है तो वह पहले उन्हें 48 घंटे का नोटिस देगी, ताकि रवि प्रकाश अग्रिम जमानत के लिए अप्लाई कर सकें।
गौरतलब है कि टीवी9समूह की 10 प्रतिशत हिस्सेदारी पर रवि प्रकाश अपना दावा करते हैं। वहीं समूह के पुराने मैनजेमेंट ने अपने हिस्से की नब्बी फीसदी हिस्सेदारी नए प्रबंधन को बेच दी है।
आप अपनी राय, सुझाव और ख़बरें हमें mail2s4m@gmail.com पर भेज सकते हैं या 01204007700 पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो करने के लिए यहां क्लिक कीजिए
टैग्स सुप्रीम कोर्ट टीवी9 रवि प्रकाश तेलंगाना हाई कोर्ट अग्रिम जमानत याचिका