होम / इंडस्ट्री ब्रीफिंग / ‘जी हिन्दुस्तान’ के एडिटर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए राजी
‘जी हिन्दुस्तान’ के एडिटर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए राजी
राहुल गांधी से जुड़े एक कथित वीडियो के प्रसारण करने के मामले में अब ‘जी हिन्दुस्तान’ के एडिटर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 2 years ago
राहुल गांधी से जुड़े एक कथित वीडियो के प्रसारण करने के मामले में अब ‘जी हिन्दुस्तान’ के एडिटर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अपनी याचिका में एडिटर ने पुलिस की गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग की है।
दरअसल, एक जुलाई को एक कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एक फर्जी क्लिप चलाने के लिए एडिटर को भी समन जारी किया गया है, जिसके खिलाफ उन्होंने कोर्ट में चुनौती दी है। फिलहाल एडिटर की इस याचिका पर कोर्ट सुनवाई के लिए राजी हो गया है।
मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमण और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ से वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे ने आग्रह किया कि मामले को तत्काल सूचीबद्ध किया जाए, क्योंकि चैनल के एडिटर को संरक्षित नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि चैनल के न्यूज एंकर (रोहित रंजन) को इस मामले में दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान की गई है। दलीलें सुनने के बाद पीठ एडिटर की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के लिए तैयार हो गई। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वह इस केस को अगले हफ्ते देखेंगे।
बता दें कि 8 जुलाई को SC ने Zee के एंकर रोहित रंजन को गिरफ्तारी से संरक्षण दिया था। यह तब हुआ जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कथित छेड़छाड़ वाले वीडियो क्लिप को लेकर उनके खिलाफ पुलिस ने मामले दर्ज किए गए थे। एंकर रोहित रंजन ने कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ और राजस्थान की पुलिस द्वारा किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण और उनके खिलाफ मामलों को जोड़ने का अनुरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। शीर्ष अदालत ने रंजन की याचिका पर अटॉर्नी जनरल के कार्यालय के माध्यम से केंद्र को भी नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्होंने अपने, अपने परिवार के सदस्यों और कार्यक्रम से जुड़े अपने सहयोगियों के लिए भी सुरक्षा मांगी थी।
टैग्स जी हिन्दुस्तान राहुल गांधी संपादक एडिटर रोहित रंजन