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न्यूज चैनल में अब बेधड़क इस नाम का हो सकेगा इस्तेमाल
दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय ट्रिब्यूनल में चल रहा था मामला
पंकज शर्मा 5 years ago
दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय ट्रिब्यूनल (TDSAT) ने अंग्रेजी न्यूज चैनल ‘तिरंगा टीवी’ (Tiranga TV) के स्वामित्व वाली कंपनी ‘वीकोन मीडिया एंड ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड’ (Veecon Media and Braodcasting Private Limited) को तिरंगा टीवी का नाम और लोगो का इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। हालांकि, इसमें केसरिया और हरा रंग नहीं होगा।
एसके सिंह की अध्यक्षता में टीडीसैट की खंडपीठ का मानना था कि चूंकि इस मामले में लोगो में ‘तिरंगा’ शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो देश के राष्ट्रीय ध्वज के नाम से मिलता है, लेकिन कानूनन इस शब्द के इस्तेमाल पर किसी तरह की रोक नहीं है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में केसरिया, सफेद और हरे रंग का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इन रंगों के अलग-अलग इस्तेमाल पर रोक नहीं है। हालांकि इस नाम के साथ तीनों रंगों के संयोजन को कहीं और इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह राष्ट्रीय ध्वज का परिचायक है।
ऐसे में टीडीसैट ने याचिकाकर्ता को केसरिया और हरे रंग के बिना नाम और लोगो में तिरंगा शब्द के इस्तेमाल को अनुमति दे दी। गौरतलब है कि पहले यह चैनल ‘हार्वेस्ट टीवी’ (Harvest TV) नाम से शुरू हुआ था। बाद में नाम को लेकर हुए विवाद के बाद वीकोन मीडिया की याचिका पर अंतरिम राहत प्रदान करते हुए ‘TDSAT’ ने उसे ‘हार्वेस्ट टीवी’ का नाम बदलकर ‘तिरंगा टीवी’ (Tiranga TV) रखने की अनुमति दे दी थी।
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