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भारत बायोटेक की याचिका पर कोर्ट ने The Wire पर लगाई इस तरह की रोक, दिया ये आदेश
अदालत ने इस न्यूज पोर्टल के खिलाफ भारत बायोटेक द्वारा दायर 100 करोड़ रुपये की मानहानि के मामले में यह आदेश पारित किया है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 2 years ago
तेलंगाना की एक अदालत ने वेब न्यूज पोर्टल ‘द वायर’ (The Wire) को ‘कोवैक्सीन’ (COVAXIN) निर्माता कंपनी ‘भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड’ के खिलाफ अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित 14 आर्टिकल्स को हटाने का निर्देश दिया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अदालत ने ‘द वायर’ को ‘भारत बायोटेक’ और उसके प्रॉडक्ट ‘कोवैक्सीन’ के खिलाफ किसी भी मानहानिकारक लेख को प्रकाशित करने पर भी रोक लगा दी है। रंगा रेड्डी जिला अदालत में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा यह आदेश ‘द वायर’ के खिलाफ ‘भारत बायोटेक’ द्वारा दायर 100 करोड़ रुपये की मानहानि के मुकदमे में पारित किया गया है।
बता दें कि इस मामले में ‘द वायर’ के पब्लिशर, संपादक सिद्धार्थ वरदराज, सिद्धार्थ रोशनलाल भाटिया,एमके वेणु और ‘भारत बायोटेक’ व ‘कोवैक्सीन’ के खिलाफ आर्टिकल लिखने वाले नौ अन्य के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया था।
अदालत ने इस तथ्य पर भी प्रकाश डाला कि भारत बायोटेक एकमात्र ऐसी कंपनी है, जिसे 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन बनाने के लिए अधिकृत किया गया है और वेबसाइट पर प्रकाशित होने वाले मानहानिकारक लेखों से लोगों में वैक्सीन के प्रति हिचकिचाहट होगी।
इसके साथ ही अदालत ने ‘द वायर’ को 48 घंटों के भीतर वेबसाइट से मानहानिकारक आर्टिकल्स को हटाने का निर्देश देने के साथ ही ‘भारत बायोटेक’ और उसके प्रॉडक्ट ‘कोवैक्सीन’ के बारे में कोई भी मानहानिकारक आर्टिकल पब्लिश करने से रोक दिया है।
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