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‘Zee’ के खिलाफ ‘ब्लूमबर्ग’ की याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने किया खारिज
हाई कोर्ट ने दिल्ली की सेशन कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें ‘ब्लूमबर्ग’ को ‘जी’ के खिलाफ लिखे गए एक मानहानिकारक लेख को हटाने का आदेश दिया गया था।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 6 months ago
दिल्ली हाई कोर्ट ने ‘जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड’ (ZEEL) के खिलाफ दायर ‘ब्लूमबर्ग’ की अपील को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने दिल्ली की सेशन कोर्ट के एक मार्च के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें ‘ब्लूमबर्ग’ (Bloomberg Television Production Services India Pvt. Ltd) को ‘जी’ के खिलाफ 21 फरवरी के लिखे गए एक मानहानिकारक लेख (Defamatory Article) को हटाने का आदेश दिया गया था।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस मामले में ‘ब्लूमबर्ग’ की अपील को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति शालिन्दर कौर का कहना था, ‘प्रथमदृष्टया एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा देने के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त मैटीरियल था, अन्यथा आवेदन दाखिल करने का पूरा उद्देश्य निष्फल हो जाता। ऐसे में मुझे यहां दिए गए आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिलता है। नतीजतन, लंबित आवेदनों के साथ अपील खारिज की जाती है।’
इसके साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने इस प्लेटफॉर्म से तीन दिनों के भीतर अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के निर्देशों का पालन करने को भी कहा है। बता दें कि ‘जी’ की ओर से दिल्ली की सेशन कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि ‘ब्लूमबर्ग’ द्वारा 21 फरवरी 2024 को पब्लिश यह आर्टिकल झूठा और तथ्यात्मक रूप से गलत था और दुर्भावना से प्रेरित इस आर्टिकल का उद्देश्य कंपनी को बदनाम करना था।
इस याचिका पर दिल्ली की सेशन कोर्ट ने एक मार्च को जारी अपने आदेश में ‘ब्लूमबर्ग’ को आदेश प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर ‘जी’ के खिलाफ 21 फरवरी के लिखे गए इस मानहानिकारक लेख को हटाने का आदेश दिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने ब्लूमबर्ग को इस आर्टिकल को पोस्ट, सर्कुलेट अथवा पब्लिश न करने का आदेश दिया था।
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