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‘Google’ से जुड़े इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने ‘DISNEY+HOTSTAR’ को दी अंतरिम राहत
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अपने आदेश में हाईकोर्ट ने ‘गूगल’ को ऐप स्टोर से ‘डिज्नी+हॉटस्टार’ को हटाने से रोक दिया है। बता दें कि ‘डिज्नी+हॉटस्टार’ का स्वामित्व ‘नोवी डिजिटल’ के पास है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 1 year ago
मद्रास हाईकोर्ट ने ‘गूगल प्लेस्टोर’ (Google PlayStore) के नए बिलिंग सिस्टम के खिलाफ दायर याचिका के मामले में ‘स्टार इंडिया’ (Star India) की सहायक कंपनी ‘नोवी डिजिटल एंटरटेनमेंट’ को अंतरिम राहत (Interim Relief) दी है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अपने आदेश में हाईकोर्ट ने ‘गूगल’ को ऐप स्टोर से ‘डिज्नी+हॉटस्टार’ (Disney+Hotstar) को हटाने से रोक दिया है। बता दें कि ‘डिज्नी+हॉटस्टार’ का स्वामित्व ‘नोवी डिजिटल’ के पास है।
नोवी डिजिटल को प्लेस्टोर डाउनलोड पर चार प्रतिशत कमीशन देने के लिए कहा गया है। कंपनी ने अदालत को बताया है कि नई बिलिंग नीति के अनुसार ऐप डेवलपर्स को थर्ड पार्टी पेमेंट सिस्टम का विकल्प चुनने पर भी गूगल प्ले को 11 प्रतिशत शुल्क देना होगा।
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