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सेबी के आदेश के खिलाफ डॉ. सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका की याचिका ‘SAT’ में मंजूर
सेबी ने दोनों के खिलाफ अपने निजी लाभ के लिए सूचीबद्ध इकाई से धन निकालने के लिए यह कार्रवाई की है। न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार, इस मामले में अब अगली सुनवाई 19 जून को होगी।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 1 year ago
‘प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण’ (Securities Appellate Tribunal) ने बाजार नियामक ‘भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड’ (SEBI) के उस आर्डर के खिलाफ ‘एस्सेल’ (Essel) समूह के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा और ‘जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड’ (ZEEL) के प्रबंध निदेशक व सीईओ पुनीत गोयनका की उस अपील को कथित तौर पर स्वीकार कर लिया है, जिसमें उन दोनों पर किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में एक साल तक निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय पद (केएमपी) पर रहने पर रोक लगा दी गई है।
सेबी ने दोनों के खिलाफ अपने निजी लाभ के लिए सूचीबद्ध इकाई से धन निकालने के लिए यह कार्रवाई की है। अपने अंतरिम आदेश में सेबी का कहना था कि दोनों ने लिस्टेड कंपनी जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज (ZEEL) और एस्सेल ग्रुप की दूसरी लिस्टेड कंपनियों से अपने फायदे के लिए फंड्स की हेराफेरी की।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इस मामले में सेबी के आदेश के खिलाफ दोनों की ओर से ‘प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण’ में याचिका दायर की गई थी। अपनी याचिका में दोनों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया था कि उन्हें कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया है। अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया था कि इस मामले में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया है।
न्यूज रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 19 जून की तारीख निर्धारित की गई है।
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