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‘SAT’ ने सुभाष चंद्रा व पुनीत गोयनका के खिलाफ SEBI के आदेश पर अंतरिम रोक से किया इनकार
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका इस मामले में ‘भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड’ (SEBI) को दो हफ्ते में जवाब देंगे।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 1 year ago
‘प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण’ (Securities Appellate Tribunal) ने ‘एस्सेल’ (Essel) समूह के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा और ‘जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड’ (ZEEL) के प्रबंध निदेशक व सीईओ पुनीत गोयनका के खिलाफ बाजार नियामक ‘भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड’ (SEBI) के आदेश पर अंतरिम रोक (Interim Stay) लगाने से इनकार कर दिया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह खबर सामने आई है। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका इस मामले में ‘सेबी’ को दो हफ्ते में जवाब देंगे। बता दें कि जून के आखिरी हफ्ते में ‘SAT’ ने उनकी याचिका को 27 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया था।
गौरतलब है कि बाजार नियामक ‘सेबी’ ने अपने आदेश में सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका को किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में एक साल तक निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय पद (केएमपी) पर रहने पर रोक लगा रखी है। ‘सेबी’ ने दोनों के खिलाफ कथित रूप से अपने निजी लाभ के लिए सूचीबद्ध इकाई से धन निकालने के लिए यह कार्रवाई की है।
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