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TRAI ने न्यू टैरिफ ऑर्डर लागू करने की बढ़ाई तारीख
प्राधिकरण ने कहा कि ट्राई अधिनियम की धारा 13 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए सूचित करता है कि दिनांक 24.07.2020 को दिए आदेश में उस तारीख में संशोधन करता है
समाचार4मीडिया ब्यूरो 4 years ago
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने न्यू टैरिफ ऑर्डर (NTO 2.0) के नए नियमों के लागू करने की तिथि 26 अगस्त, 2020 तक बढ़ा दी है। इससे पहले ब्रॉडकास्टर्स को NTO 2.0 को 10 अगस्त तक लागू करने का निर्देश दिया गया था।
आपको बता दें कि इस साल जनवरी में ही ट्राई ने नए न्यू टैरिफ ऑर्डर (NTO 2.0) को लागू करने का आदेश दिया था, जिसके बाद ब्रॉडकास्टर्स के ग्रुप ने बॉम्बे हाई कोर्ट में ट्राई के आदेश को चुनौती दी थी। फिलहाल मामला कोर्ट में विचाराधीन है।
पिछली सुनवाई, जोकि 12 अगस्त को हुई थी, तब अदालत ने कहा था कि ट्राई अंतिम सुनवाई पूरी होने तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर सकता है।
ट्राई ने अपने निर्देश में कहा, वे ब्रॉडकास्टर्स, जिन्होंने याचिका दायर की हुई है, उनके द्वारा सभी वादों को 12 अगस्त, 2020 को बॉम्बे उच्च न्यायालय की संबंधित खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के दौरान प्राधिकरण ने न्यायालय को आश्वासन दिया था कि 24 जुलाई, 2020 को निर्धारित 10 अगस्त, 2020 की तारीख को बढ़ाकर 26 अगस्त, 2020 कर दिया जाएगा।
अपने बयान में प्राधिकरण ने कहा कि ट्राई अधिनियम की धारा 13 के तहत सूचित करता है कि दिनांक 24.07.2020 को दिए आदेश में उस तारीख में संसोशन कर रहा है, जिसमें यह निर्देश दिया था कि ब्रॉडकास्टर्स NTO 2.0 के सभी प्रावधानों को 10 अगस्त 2020 तक लागू कर दिया जाए। अब इस तारीख में संसोशन करते हुए नई तारीख 26.08.2020 निर्धारित की गई है। वैसे ट्राई NTO 2.0 के आदेश पर अदालत का अंतिम फैसला 24 अगस्त, 2020 को आने की उम्मीद है।
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