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ZEEL ने शेयरधारकों के अधिकारों की रक्षा के लिए गठित की 'स्वतंत्र जांच समिति'
जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के निदेशक मंडल ने 27 फरवरी को हुई अपनी बैठक में 'स्वतंत्र सलाहकार समिति' की भूमिका को और अधिक विस्तारित करने का निर्णय लिया है
समाचार4मीडिया ब्यूरो 7 months ago
जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (ZEEL) के निदेशक मंडल (बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स) ने 27 फरवरी को हुई अपनी बैठक में 23 फरवरी 2024 को गठित की 'स्वतंत्र सलाहकार समिति' (Independent Advisory Committee) की भूमिका को और अधिक विस्तारित व मजबूत करने का निर्णय लिया है। साथ ही बैठक में इस समिति का नाम बदलकर 'स्वतंत्र जांच समिति' (Independent Investigation Committee) कर दिया गया है।
ऑडिट समिति से विस्तृत परामर्श और न्यायमूर्ति सतीश चंद्रा (स्वतंत्र जांच समिति के अध्यक्ष) से इनपुट मांगने के बाद, आर. गोपालन के नेतृत्व में ZEEL के बोर्ड ने 'स्वतंत्र जांच समिति' को मंजूरी दे दी और उसे कंपनी के खिलाफ नियामक और अन्य पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों की गहन समीक्षा करने की सलाह दी है।
कंपनी के मुताबिक, समिति कंपनी के शेयरधारकों और अन्य हितधारकों के अधिकारों की रक्षा के एकमात्र हित के साथ, आरोपों के तथ्यों की जांच करने के लिए आवश्यक उपाय करेगी।’
परिणामस्वरूप, बोर्ड ने समिति द्वारा तत्काल प्रभाव से लागू किए जाने वाले स्टेप्स को मंजूरी दे दी है, जो निम्न हैं:
• जांच समिति गहन जांच के माध्यम से कंपनी, उसके प्रमोटर्स और KMPs के खिलाफ नियामक एजेंसियों द्वारा लगाए गए सभी आरोपों के तथ्यों की जांच-पड़ताल व समीक्षा करेगी।
• ऐसा कंपनी के शेयरधारकों और अन्य हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए किया जाएगा। उपर्युक्त प्रक्रिया को पूरा करने के बाद, समिति अपनी सिफारिशों के साथ बोर्ड को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और बोर्ड द्वारा किए जाने वाले आवश्यक कार्यों का सुझाव देगी।
• समिति अपने कार्य को पूरा करने के लिए यदि मदद चाहती है तो वह किसी अन्य स्वतंत्र बाहरी एजेंसी को भी अपॉइंट/हायर कर सकती है।
ZEE एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के चेयरमैन आर. गोपालन ने कहा, “कंपनी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की सच्चाई जानने और अपने सभी शेयरधारकों व अन्य हितधारकों के हितों को सुरक्षा के लिए बोर्ड के लिए ठोस कदम उठाना जरूरी है। न्यायमूर्ति सतीश चंद्रा की अध्यक्षता वाली स्वतंत्र जांच समिति हमें तुरंत आवश्यक कार्रवाई करने के लिए मार्गदर्शित करेगी और सशक्त बनाएगी, जो कंपनी के भविष्य और उसके सभी शेयरधारकों व अन्य हितधारकों के सर्वोत्तम हित में है। ऑडिट समिति की सिफारिशों के आधार पर और न्यायमूर्ति चंद्रा से इनपुट मांगने के बाद, सभी आरोपों का स्वतंत्र मूल्यांकन व तथ्यों की जांच सुनिश्चित की जाएगी। समिति द्वारा विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद बोर्ड कंपनी के हित में लागू किए जाने वाले उपायों का भी सुझाव देगा।''
स्वतंत्र जांच समिति की अध्यक्षता न्यायमूर्ति सतीश चंद्रा करेंगे और इसमें ZEE के स्वतंत्र निदेशक (Independent Directors) उत्तम प्रकाश अग्रवाल और पी.वी.आर मूर्ति शामिल होंगे। समिति कंपनी के सभी शेयरधारकों और अन्य हितधारकों के सर्वोत्तम हित में भविष्य की कार्रवाई पर सलाह देते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी और बोर्ड को प्रस्तुत करने के लिए कंपनी के सभी रिकॉर्ड व इनफॉर्मेशन की समीक्षा करेगी।
बता दें कि न्यायमूर्ति सतीश चंद्रा ने भारतीय स्टेट बैंक की एक्सटर्नल स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है और इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया है। न्यायमूर्ति चंद्रा के पास संवैधानिक कानून (Constitutional Law), अंतरराष्ट्रीय कानून (International Law) और कराधान कानून (Taxation Law) में 16 वर्षों से अधिक की विशेषज्ञता है। अपने करियर के दौरान, न्यायमूर्ति चंद्रा ने भारत के विधि आयोग में निदेशक (एडिशनल लॉ ऑफिसर) के रूप में कार्य किया है और एक दशक से अधिक समय तक इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में न्यायिक सदस्य भी रहे। उन्होंने कानून के विभिन्न पहलुओं पर 15 किताबें और 35 शोध पत्र/लेख भी लिखे हैं।
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