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कोर्ट का 49 मीडिया ग्रुप्स को नोटिस, दिया ये आदेश
दक्षिण बेंगलुरु से 28 वर्षीय बीजेपी उम्मीदवार तेजस्वी सूर्या की याचिक पर कोर्ट ने 49...
समाचार4मीडिया ब्यूरो 5 years ago
समाचार4मीडिया ब्यूरो।।
दक्षिण बेंगलुरु से 28 वर्षीय बीजेपी उम्मीदवार तेजस्वी सूर्या की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली खबरों पर कोर्ट ने 49 मीडिया समूहों को आदेश जारी किया है। बेंगलुरु सिटी सिविल कोर्ट ने मीडिया समूहों को अस्थायी आदेश तौर पर सूर्या की मानहानि करने वाली खबरों के प्रकाशन पर रोक लगा दी है। मामले में अगली सुनवाई अब 27 मई को होगी।
चुनाव से पहले अपने खिलाफ लगे आरोपों के बाद सूर्या ने बेंगलुरु सिविल कोर्ट में जिन 49 मीडिया समूहों के खिलाफ केस दाखिल किया है, जिसमें अंग्रेजी अखबार टाइम्स ग्रुप, द हिन्दू, बेंगलुरु मिरर, डेक्कन हेराल्ड, द इंडियन एक्सप्रेस और कन्नड़ अखबार प्रजावानी, कन्नड़ प्रभा, विजय कर्नाटक और उदयवनी शामिल हैं।
सीएनएन न्यूज 18, टाइम्स नाउ, इंडिया टुडे, रिपब्लिक टीवी, न्यूज एक्स जैसे टीवी चैनलों के नाम भी केस में शामिल हैं। इसके अलावा वॉट्सऐप, यूट्यूब, फेसबुक, याहू इंडिया और गूगल इंडिया के नाम भी इसमें शामिल हैं। सूर्या की याचिका पर सिविल जज दिनेश हेगड़े ने अंतरिम आदेश में कहा, ‘जब तक बचाव पक्ष कोर्ट के सामने अपनी आपत्तियां नहीं रख देता, तब तक के लिए सभी को अंतरिम रूप से याचिकाकर्ता के खिलाफ खबरे प्रकाशित करने से रोका जाता है।‘
सिविल जज के आदेश के आधार पर सूर्या के वकील ने बचाव पक्ष के सभी मीडिया संस्थानों को नोटिस भेजा है। नोटिस में इन संस्थानों से सूर्या के खिलाफ किसी भी तरह की झूठी खबरों और मानहानिकारक खबरों के प्रकाशन पर रोक लगाने के लिए कहा है।
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